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बेसिक ट्रैफिक रूल का करें पालन, गाड़ी नहीं रोकेगी पुलिस

हरियाणा में बेसिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस अब नहीं रोकेगी. हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने दिशा-निर्देश जारी किया है.

वाहनों की जांच करते ट्रैफिक पुलिस
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Published : Jul 17, 2019, 4:17 PM IST

Updated : Jul 17, 2019, 7:47 PM IST

भिवानी: हरियाणा में बेसिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को अब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी. हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने ट्रैफिक पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं

क्लिक कर देखें वीडियो.

यदि कोई गाड़ी चालक यदि सीट बेल्ट लगाया है, नम्बर प्लेट निर्धारित मापदंड के अनुसार है और गाड़ी की रफ्तार नियमानुसार है तो ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ी को नहीं रोकेगी. वहीं दो पहिया वाहन चालकों यदि हेल्मेट पहने हुए है, स्पीड और नम्बर प्लेट की शर्त के मुताबिक है तो उसे भी नहीं नहीं रोका जाएगा.

इस संबंध में वाहनों की चेकिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर राय सिंह ने बताया कि जो वाहन चालक स्पीड में चल रहें हो, सीट बेल्ट या हेल्मेट पहने हो और नम्बर प्लेट निर्धारित मापदंड के अनुसार हो उन्हें नहीं रोकने का आदेश डीजीपी साहब ने जारी किया है. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य ध्यान अब कमर्शियल वाहनों पर है, वहीं संदिग्ध वाहनों पर भी पैनी नजर रहेगी.

भिवानी: हरियाणा में बेसिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को अब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी. हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने ट्रैफिक पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं

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यदि कोई गाड़ी चालक यदि सीट बेल्ट लगाया है, नम्बर प्लेट निर्धारित मापदंड के अनुसार है और गाड़ी की रफ्तार नियमानुसार है तो ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ी को नहीं रोकेगी. वहीं दो पहिया वाहन चालकों यदि हेल्मेट पहने हुए है, स्पीड और नम्बर प्लेट की शर्त के मुताबिक है तो उसे भी नहीं नहीं रोका जाएगा.

इस संबंध में वाहनों की चेकिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर राय सिंह ने बताया कि जो वाहन चालक स्पीड में चल रहें हो, सीट बेल्ट या हेल्मेट पहने हो और नम्बर प्लेट निर्धारित मापदंड के अनुसार हो उन्हें नहीं रोकने का आदेश डीजीपी साहब ने जारी किया है. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य ध्यान अब कमर्शियल वाहनों पर है, वहीं संदिग्ध वाहनों पर भी पैनी नजर रहेगी.

Intro:रिपोर्ट इन्द्रवेश दुहन भिवानी
दिनांक 17 जुलाई।
अब आधारभूत नियमों को पूरा करने वाले वाहन चालकों को नहीं रूकवाएंगी ट्रैफिक पुलिस
डीजीपी मनोज यादव ने दिए निर्देश
कार्मिशियल और संदिग्वा वाहनों पर रहेगी पैनी नजर : ट्रैफिक पुलिस
यदि आप दोपहिया या वाहन चलाते है तो यह खबर आपके लिए है। आप शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौराहों से गुजरते है तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी सभी कागजाद पूरे होने के बाद भी आपको रूकवाते है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने ट्रैफिक पुलिस के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई गाड़ी चालक यदि सीट बैल्ट लगाए है, नम्बर प्लेट निर्धारित मापदंड के अनुसार है व गाड़ी की रफ्तार नियमानुसार है तो ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ी को नहीं रोकेगी। वही दोपहिया वाहन चालक मोटरसाईकिल के लिए हैल्मेट पहने हुए, स्पीड व नम्बर प्लेट की शर्त के साथ उसे नहीं रोका जाएगा।
Body: भिवानी में वाहनों की चैकिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर राय सिंह ने बताया कि उन्हे उच्च अधिकारियों से इस प्रकार के आदेश मिले है कि वे प्रारंभिक नियम पूरे करने वाले वाहनों को न रोके। उन्होंने यह भी बताया कि डीजीपी मनोज यादव के निर्देशों पर ऐसा किया जा रहा है कि वे अब ऐसे वाहनों को नहीं रोकेंगे जो निर्धारित स्पीड़ में चल रहे हो, सीट बैल्ट या हैल्मेट पहने हो तथा नम्बर प्लेट निर्धारित मापदंड के अनुसार हो। इसी प्रकार जो बुजुर्ग वाहन चालक को भी नहीं रूकवाएंगे। Conclusion:उन्होंने कहा कि उनका मुख्य ध्यान अब कॉमिशियल वाहनों पर है, परन्तु संदिग्ध वाहनों को अब भी रूकवाएंगे। गौरतलब है कि वाहनों के प्रयोग को लेकर डीजीपी के इन आदेशों का प्रदेश भर में सकारात्मक प्रभाव आएगा तथा अपने काम में प्रतिदिन आने-जाने वाले व आधारभूत नियम पूरे करने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
बाईट : राय सिंह सब इंस्पेक्टर।
Last Updated : Jul 17, 2019, 7:47 PM IST
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