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किसान आंदोलन: भिवानी में 14 दिसंबर को लगाई गई धारा-144

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Published : Dec 12, 2020, 4:39 PM IST

14 दिसंबर को किसानों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भिवानी जिले में धारा 144 लागू की गई है. 14 दिसंबर को चार से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते और ना ही किसी प्रकार की जनसभा की जा सकती है.

bhiwani section 144
bhiwani section 144

भिवानी: कृषि कानूनों के विरोध स्वरूप किसान संगठनों द्वारा 14 दिसंबर को सांसदों और विधायकों के आवास पर धरना-प्रदर्शन और सरकार का पुतला फूंकने का आह्वान किया गया है. इसी के मद्देनजर जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं.

जिला उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार किसानों द्वारा प्रस्तावित सांसद और विधायकों के आवास पर धरना-प्रदर्शन और पुतले फूंकने की चेतावनी के चलते एक जगह पर अधिक लोग एकत्रित होने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व कानून व्यवस्था भंग किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.

ये भी पढे़ं- गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सामान्य रूप से चल रहा ट्रैफिक

इसके साथ-साथ अधिक भीड़ होने से कोरोना महामारी संक्रमण के फैलने की भी आशंका होती है. वहीं दूसरी ओर सरकारी संपत्ति को भी हानि पहुंचाई जा सकती है. इसी के चलते जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं.

डीसी द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार 14 दिसंबर को चार से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते और ना ही किसी प्रकार की जनसभा की जा सकती है. इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार जैसे आग्नेय शस्त्र, तलवार, बरछा आदि अपने साथ लेकर नहीं जा सकता. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

भिवानी: कृषि कानूनों के विरोध स्वरूप किसान संगठनों द्वारा 14 दिसंबर को सांसदों और विधायकों के आवास पर धरना-प्रदर्शन और सरकार का पुतला फूंकने का आह्वान किया गया है. इसी के मद्देनजर जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं.

जिला उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार किसानों द्वारा प्रस्तावित सांसद और विधायकों के आवास पर धरना-प्रदर्शन और पुतले फूंकने की चेतावनी के चलते एक जगह पर अधिक लोग एकत्रित होने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व कानून व्यवस्था भंग किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.

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इसके साथ-साथ अधिक भीड़ होने से कोरोना महामारी संक्रमण के फैलने की भी आशंका होती है. वहीं दूसरी ओर सरकारी संपत्ति को भी हानि पहुंचाई जा सकती है. इसी के चलते जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं.

डीसी द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार 14 दिसंबर को चार से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते और ना ही किसी प्रकार की जनसभा की जा सकती है. इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार जैसे आग्नेय शस्त्र, तलवार, बरछा आदि अपने साथ लेकर नहीं जा सकता. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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