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Bhiwani News: भिवानी में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

दुष्कर्म के आरोपी को भिवानी न्यायालय ने 10 साल कैद की सजा सुनाई (Rape convict punished in Bhiwani) है. साथ ही दोषी पर 40 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना न भरने की एवज में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

Woman raped in Bhiwani
भिवानी में रेपिस्ट को सजा
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Published : Jan 14, 2023, 10:52 AM IST

भिवानी: महिला से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने दोषी करार दिया (Rape convict punished in Bhiwani) है. कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष की कैद और 40 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.


जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 में भिवानी के रहने वाली एक महिला ने औद्योगिक क्षेत्र थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म को अंजाम दिया. साथ ही आरोपी ने महिला को इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. वहीं पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी (Woman raped in Bhiwani) थी.

यह भी पढ़ें-यमुनानगर में व्यक्ति ने की खुदकुशी की कोशिश, 1800 रुपये लोन की किश्त न भर पाने के कारण था परेशान

जरूरी साक्ष्यों का आंकलन कर इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया था. न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जींद जिले के गांव घिमाना के रहने वाले आरोपी को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर कुल 40 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.


भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज और जांचकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना देरी के तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू करे. साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य (Bhiwani crime news) करें.

भिवानी: महिला से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने दोषी करार दिया (Rape convict punished in Bhiwani) है. कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष की कैद और 40 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.


जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 में भिवानी के रहने वाली एक महिला ने औद्योगिक क्षेत्र थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म को अंजाम दिया. साथ ही आरोपी ने महिला को इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. वहीं पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी (Woman raped in Bhiwani) थी.

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जरूरी साक्ष्यों का आंकलन कर इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया था. न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जींद जिले के गांव घिमाना के रहने वाले आरोपी को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर कुल 40 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.


भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज और जांचकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना देरी के तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू करे. साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य (Bhiwani crime news) करें.

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