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घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 40 हजार का जुर्माना - Bhiwani Crime News

भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला 2021 का है. आरोपी पर घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था.

Minor rape in Bhiwani
Minor rape in Bhiwani
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Published : Oct 21, 2022, 8:10 PM IST

भिवानी: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई (Minor rape in Bhiwani) है. साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया (Punishment for rape accused in Bhiwani) है. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा है कि जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. जानकारी के मुताबिक साल 2021 में महिला थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें नाबालिग लड़की ने आरोपी को दुष्कर्म करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने करने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी.

यह भी पढ़ें-फतेहाबाद में 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के 5 दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा

महिला थाने ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज किया था. इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के बयान दर्ज कराया गया था. जांच इकाई ने साक्ष्यों का आंकलन कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया गया था. न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए जिले के रिवाड़ी खेड़ा गांव निवासी आरोपी विक्रांत को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अब जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी (Rape accused imprisoned in Bhiwani) पड़ेगी.


भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज और जांच कर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना देरी किए मामला दर्ज (Bhiwani Crime News) करें.

भिवानी: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई (Minor rape in Bhiwani) है. साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया (Punishment for rape accused in Bhiwani) है. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा है कि जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. जानकारी के मुताबिक साल 2021 में महिला थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें नाबालिग लड़की ने आरोपी को दुष्कर्म करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने करने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी.

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महिला थाने ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज किया था. इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के बयान दर्ज कराया गया था. जांच इकाई ने साक्ष्यों का आंकलन कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया गया था. न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए जिले के रिवाड़ी खेड़ा गांव निवासी आरोपी विक्रांत को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अब जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी (Rape accused imprisoned in Bhiwani) पड़ेगी.


भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज और जांच कर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना देरी किए मामला दर्ज (Bhiwani Crime News) करें.

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