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हरियाणा पंचायती राज चुनाव 2022: इस बार एक नहीं बल्कि दो उंगलियों में लगाई जाएगी चुनावी स्याही, जानिए क्यों?

हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों में मतदान के दौरान लगाई जाने वाली स्याही के बारे में बताया गया है. इस बार एक नहीं दो फिंगर पर स्याही लगने वाली है.

हरियाणा पंचायती राज चुनाव 2022
हरियाणा पंचायती राज चुनाव 2022
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Published : Oct 22, 2022, 10:19 AM IST

भिवानी: हरियाणा पंचायती राज चुनाव-2022 (Haryana Panchayati Raj Election 2022) के अन्तर्गत भिवानी जिला परिषद चुनाव (bhiwani zila parishad election) 30 अक्टूबर और भिवानी जिला ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच के चुनाव दो नवंबर को होंगे. दो दिन के अंतराल में होने वाले इन चुनाव के संचालन के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदान के दौरान मतदाता के हाथ में स्याही लगाने बारे में हिदायतें जारी की गई है.

जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पंचायती राज चुनाव के दौरान जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच के चुनाव दो दिन के अंतराल में कराए जाएंगे. इन चुनाव में एक मतदाता पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए मतदान करेगा. राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदान करने के बाद चुनाव अधिकारी की ओर से मतदाता के बांये हाथ की पहली उंगली पर पहचान के लिए अमिट स्याही का निशान लगाया जाता है.

यह भी पढ़ें-हरियाणा पंचायत चुनाव: भिवानी में BDC और जिला परिषद सदस्य आज अपना नामांकन ले सकेंगे वापस

इस बार एक मतदाता दो दिन के अंतराल में दो बार अपना मतदान करेगा. इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाता की उंगली पर पहचान के लिए लगाई जाने वाली स्याही को लेकर निर्देश दिए हैं. इन दिशा निर्देशों के मुतबिक जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए मतदाता के मतदान के समय बांये हाथ की फोर फिंगर पर अमिट स्याही लगाई जाएगी. जबकि ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच के चुनाव के लिए मतदान के समय मतदाता के बांये हाथ की मिडिल फिंगर पर अमिट स्याही लगाई जाएगी.

भिवानी: हरियाणा पंचायती राज चुनाव-2022 (Haryana Panchayati Raj Election 2022) के अन्तर्गत भिवानी जिला परिषद चुनाव (bhiwani zila parishad election) 30 अक्टूबर और भिवानी जिला ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच के चुनाव दो नवंबर को होंगे. दो दिन के अंतराल में होने वाले इन चुनाव के संचालन के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदान के दौरान मतदाता के हाथ में स्याही लगाने बारे में हिदायतें जारी की गई है.

जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पंचायती राज चुनाव के दौरान जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच के चुनाव दो दिन के अंतराल में कराए जाएंगे. इन चुनाव में एक मतदाता पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए मतदान करेगा. राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदान करने के बाद चुनाव अधिकारी की ओर से मतदाता के बांये हाथ की पहली उंगली पर पहचान के लिए अमिट स्याही का निशान लगाया जाता है.

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इस बार एक मतदाता दो दिन के अंतराल में दो बार अपना मतदान करेगा. इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाता की उंगली पर पहचान के लिए लगाई जाने वाली स्याही को लेकर निर्देश दिए हैं. इन दिशा निर्देशों के मुतबिक जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए मतदाता के मतदान के समय बांये हाथ की फोर फिंगर पर अमिट स्याही लगाई जाएगी. जबकि ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच के चुनाव के लिए मतदान के समय मतदाता के बांये हाथ की मिडिल फिंगर पर अमिट स्याही लगाई जाएगी.

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