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एक दिसंबर तक चुनावी खर्चे का ब्योरा नहीं देने वाले पंचायत उम्मीदवारों की रद्द हो सकती है सदस्यता

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Published : Nov 19, 2022, 10:50 PM IST

हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) के उम्मीदवारों को एक दिसंबर तक अपने चुनावी खर्चे की जानकारी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है. अगर कोई उम्मीदवार खर्च का ब्योरा तय समय सीमा में नहीं देता तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.

पंचायत चुनाव में खर्च का ब्योरा
पंचायत चुनाव में खर्च का ब्योरा

भिवानी: हरियाणा पंचायती राज चुनाव-2022 में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक दिसंबर तक अपने चुनावी खर्च का सम्पूर्ण ब्यौरा हरियाणा चुनाव आयोग के समक्ष जमा करवाना अनिवार्य है. जिन उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित समयावधि तक आयोग के सामने नहीं प्रस्तुत किया गया तो उसका परिणाम रद्द किए जा सकता है.

यह जानकारी देते हुए चुनाव पर्यवेक्षक (खर्चा) अनुपमा सिंह ने बताया कि सभी उम्मीदवार अपने-अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा स्थानीय लघु सचिवालय के भूतल पर स्थित कमरा नंबर 61 में तीन प्रतियों में जमा करवाएं. उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है.

हरियाणा निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देशो के अनुसार चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा आयोग के पास जमा न करवाने पर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती. चुनाव पर्यवेक्षक ने बताया कि कि उम्मीदवार खर्च संबंधी अपने दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जमा करवा सकता है. खर्च ब्यौरा जमा न करवाने पर संबंधित उम्मीदवार को तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- धनपत सिंह बोले- नवनिर्वाचित पंच सरपंचों के जाली प्रमाण पत्रों पर मिली शिकायतों पर होगी कड़ी कार्रवाई

भिवानी: हरियाणा पंचायती राज चुनाव-2022 में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक दिसंबर तक अपने चुनावी खर्च का सम्पूर्ण ब्यौरा हरियाणा चुनाव आयोग के समक्ष जमा करवाना अनिवार्य है. जिन उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित समयावधि तक आयोग के सामने नहीं प्रस्तुत किया गया तो उसका परिणाम रद्द किए जा सकता है.

यह जानकारी देते हुए चुनाव पर्यवेक्षक (खर्चा) अनुपमा सिंह ने बताया कि सभी उम्मीदवार अपने-अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा स्थानीय लघु सचिवालय के भूतल पर स्थित कमरा नंबर 61 में तीन प्रतियों में जमा करवाएं. उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है.

हरियाणा निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देशो के अनुसार चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा आयोग के पास जमा न करवाने पर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती. चुनाव पर्यवेक्षक ने बताया कि कि उम्मीदवार खर्च संबंधी अपने दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जमा करवा सकता है. खर्च ब्यौरा जमा न करवाने पर संबंधित उम्मीदवार को तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य किया जा सकता है.

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