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बिजाई के लिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी मशीनें, कृषि विभाग ने मांगे आवेदन - agriculture machines first come first serve

हरियाणा में अब छोटे व लघु किसानों को कृषि विभाग द्वारा बिजाई के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी. ये पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : May 21, 2020, 7:24 PM IST

भिवानी: प्रवासी श्रमिकों के अपने घर लौट जाने के बाद भी धान की बिजाई के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार द्वारा धान की बिजाई के लिए मशीनों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे. मशीन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दी जाएंगी.

ये मशीने करवाई जाएंगी उपलब्ध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि खरीफ फसलों की बिजाई के लिए हरियाणा राज्य में 1000 डी.एस.आर. (सीधे धान बोने की बिजाई मशीन), 500 मल्टी क्रोप प्लान्टर, 100 पैडी ट्रांसप्लान्टर और 50 न्यूमैटिक प्लान्टर मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान पर किसानों को 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएंगे.

ये मशीनें उन लघु एवं सीमान्त किसानों को वरियता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिन किसानों ने पिछले चार वर्षों के दौरान संबंधित कृषि यन्त्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है और जिनके पास भिवानी में पंजीकृत ट्रैक्टर हैं. वो किसान विभागीय पोर्टल पर आवेदन दे सकते हैं.

भिवानी: प्रवासी श्रमिकों के अपने घर लौट जाने के बाद भी धान की बिजाई के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार द्वारा धान की बिजाई के लिए मशीनों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे. मशीन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दी जाएंगी.

ये मशीने करवाई जाएंगी उपलब्ध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि खरीफ फसलों की बिजाई के लिए हरियाणा राज्य में 1000 डी.एस.आर. (सीधे धान बोने की बिजाई मशीन), 500 मल्टी क्रोप प्लान्टर, 100 पैडी ट्रांसप्लान्टर और 50 न्यूमैटिक प्लान्टर मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान पर किसानों को 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएंगे.

ये मशीनें उन लघु एवं सीमान्त किसानों को वरियता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिन किसानों ने पिछले चार वर्षों के दौरान संबंधित कृषि यन्त्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है और जिनके पास भिवानी में पंजीकृत ट्रैक्टर हैं. वो किसान विभागीय पोर्टल पर आवेदन दे सकते हैं.

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