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भिवानी: सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय डिप्टी डायरेक्टर पर ठोका 45,750 रुपए जुर्माना

भिवानी में हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय की डिप्टी डॉयरेक्टर इंद्रा बैनीवाल पर दो मामलों में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर 45,750 रुपए जुर्माना जुर्माना लगाया हैं.

bhiwani Deputy Director fined Rs 45,750
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Published : Feb 9, 2021, 9:14 PM IST

भिवानी: राज्य सूचना आयोग ने हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय की डिप्टी डॉयरेक्टर इंद्रा बैनीवाल पर दो मामलों में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर जुर्माना लगाया है. स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने प्रदेश भर में चल रहे 3200 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को हर साल एक्सटेंशन दिए जाने संबंधी मामले में आरटीआई से सूचना मांगी थी. दोनों ही मामलों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई.

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राज्य सूचना आयोग ने एक मामले में 25 हजार व दूसरे मामले में 20 हजार 750 रुपये का जुर्माना ठोका है. डीडीओ को भी आदेश दिए हैं कि जुर्माना राशि उक्त अधिकारी की सैलरी से काटा जाएगा और 25 फरवरी तक सूचना उलब्ध कराए जाने के भी आदेश दिए हैं.

आपको बता दें कि स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने 9 नवंबर 2019 को हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय से प्रदेशभर में चल रहे 3200 अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों को एक्सटेंशन दिए जाने संबंधी जानकारी जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी. निदेशालय ने निर्धारित अवधि में सूचना नहीं दी. इस पर 10 दिसंबर को प्रथम अपील की गई, इसी मामले में सूचना नहीं मिलने पर 7 मार्च 2020 को द्वितीय अपील लगाई थी फिर भी सूचना नहीं मिली.

ये भी पढ़ें:चंडीगढ़: जिला शिक्षा अधिकारी हरवीर आनंद की कोरोना से मौत, 30 सितंबर को होना था रिटायर

सूचना आयोग ने 25 जनवरी को मामले में सुनवाई कर सूचना नहीं देने पर डिप्टी डायरेक्टर इंद्रा बैनीवाल पर 20750 रुपए जुर्माना ठोका. जुर्माना राशि डीडीओ द्वारा उक्त अधिकारी की सैलरी से काटे जाने के आदेश दिए. इसी तरह दूसरे मामले में राज्य सूचना अधिकारी कम डिप्टी डॉयरेक्टर इंद्रा बैनीवाल पर सूचना उपलबध नहीं कराए जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है. आयोग ने 25 फरवरी तक हर हाल में सूचना देने के भी आदेश दिए हैं.

भिवानी: राज्य सूचना आयोग ने हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय की डिप्टी डॉयरेक्टर इंद्रा बैनीवाल पर दो मामलों में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर जुर्माना लगाया है. स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने प्रदेश भर में चल रहे 3200 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को हर साल एक्सटेंशन दिए जाने संबंधी मामले में आरटीआई से सूचना मांगी थी. दोनों ही मामलों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई.

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राज्य सूचना आयोग ने एक मामले में 25 हजार व दूसरे मामले में 20 हजार 750 रुपये का जुर्माना ठोका है. डीडीओ को भी आदेश दिए हैं कि जुर्माना राशि उक्त अधिकारी की सैलरी से काटा जाएगा और 25 फरवरी तक सूचना उलब्ध कराए जाने के भी आदेश दिए हैं.

आपको बता दें कि स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने 9 नवंबर 2019 को हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय से प्रदेशभर में चल रहे 3200 अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों को एक्सटेंशन दिए जाने संबंधी जानकारी जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी. निदेशालय ने निर्धारित अवधि में सूचना नहीं दी. इस पर 10 दिसंबर को प्रथम अपील की गई, इसी मामले में सूचना नहीं मिलने पर 7 मार्च 2020 को द्वितीय अपील लगाई थी फिर भी सूचना नहीं मिली.

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सूचना आयोग ने 25 जनवरी को मामले में सुनवाई कर सूचना नहीं देने पर डिप्टी डायरेक्टर इंद्रा बैनीवाल पर 20750 रुपए जुर्माना ठोका. जुर्माना राशि डीडीओ द्वारा उक्त अधिकारी की सैलरी से काटे जाने के आदेश दिए. इसी तरह दूसरे मामले में राज्य सूचना अधिकारी कम डिप्टी डॉयरेक्टर इंद्रा बैनीवाल पर सूचना उपलबध नहीं कराए जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है. आयोग ने 25 फरवरी तक हर हाल में सूचना देने के भी आदेश दिए हैं.

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