भिवानी: बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे और जिला बाल सरंक्षण इकाई भिवानी (District Child Protection Unit Bhiwani) द्वारा आवेदक के बारे में जांच की जाएगी और नियमानुसार सभी शर्ते पूरी होने पर जिला बाल सरंक्षण इकाई द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए अप्रूवल दे दिया जायेगा. भिवानी उपायुक्त नरेश नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अनाथ व लावारिस, अंतर परिवार और सौतेले माता या पिता द्वारा तीन तरह से बच्चा गोद लिया जाता है. जरुरतमंद लोग बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आएं, केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एंजेसियों के माध्यम से गोद ले सकते हैं.
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) लेने के लिए केयरिंग वेबसाइट पर सारी जानकारी विस्तार से दी गई है. बच्चा गोद लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण करते समय अपने सारे जरुरी दस्तावेज अपलोड करें. नागरिक गलत दस्तावेज अपलोड न करें. ऐसा करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है.
उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों के गोद लेने में किसी बिचौलिए या दलाल की कोई भूमिका नहीं है. वे आपको गैर-कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने के लिए बहला-फुसला सकते हैं. गोद लेने के लिए किसी व्यक्ति, गैर-कानूनी संस्था, मैटर्निटी होम, अस्पताल व नर्सिग होम आदि से संपर्क न करें. केयरिंग वेबसाइट https://cara.nic.in/ में दिए गए निर्देशों में निर्दिष्ट शुल्क के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.
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