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भिवानी: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी - भिवानी स्वास्थ्य विभाग दिशा निर्देश

कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने लोगों से आरोग्य सेतू ऐप को प्रयोग करने के लिए कहा है. इसके अलावा उन्होंने लोगों से भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने से बचने के लिए भी कहा है.

bhiwnai health dept alert due to corona crisis
bhiwnai health dept alert due to corona crisis
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Published : Jul 10, 2020, 3:13 PM IST

भिवानी: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. जिलाधीश अजय कुमार ने आमजन से अपील की है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण के रोकथाम के लिए मानव संसाधन मंत्रालय, विश्च स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों की पालना करना जरूरी है.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में निर्देशों के अनुरूप ही व्यक्तियों की संख्या होना सुनिश्चित करवाएं. जिलाधीश द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया कि विवाह समारोह में केवल 50 और अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. इनसे अधिक व्यक्तियों का शामिल होना नियमों का उल्लंघन है.

इसके अलावा जिलाधीश ने आदेश दिए हैं कि जिले में सभी बैंकेट हॉल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मैरिज हॉल और अन्य समुदायिक स्थल पर लोगों के ज्यादा इकट्ठा होने की मनाही है. जिलाधीश ने ऐसी जगहों पर लोगों के एकत्रित होने पर नजर रखने के लिए कहा है. यदि कहीं भी नियमों की अवहेलना हो तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ये भी पढ़ें-विकास दुबे एनकाउंटर पर सुरजेवाला ने खड़े किए सवाल, पूछे कई अहम सवाल

जिलाधीश ने कोरोना महामारी को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है. उन्होंने सोशल डिस्टेसिंग से लेकर मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग करने की अपील की है. उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि सभी नागरिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें. इसके अलावा नागरिकों से अपने फोन में आरोग्य सेतू ऐप को प्रयोग करने के लिए भी कहा है.

भिवानी: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. जिलाधीश अजय कुमार ने आमजन से अपील की है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण के रोकथाम के लिए मानव संसाधन मंत्रालय, विश्च स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों की पालना करना जरूरी है.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में निर्देशों के अनुरूप ही व्यक्तियों की संख्या होना सुनिश्चित करवाएं. जिलाधीश द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया कि विवाह समारोह में केवल 50 और अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. इनसे अधिक व्यक्तियों का शामिल होना नियमों का उल्लंघन है.

इसके अलावा जिलाधीश ने आदेश दिए हैं कि जिले में सभी बैंकेट हॉल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मैरिज हॉल और अन्य समुदायिक स्थल पर लोगों के ज्यादा इकट्ठा होने की मनाही है. जिलाधीश ने ऐसी जगहों पर लोगों के एकत्रित होने पर नजर रखने के लिए कहा है. यदि कहीं भी नियमों की अवहेलना हो तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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जिलाधीश ने कोरोना महामारी को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है. उन्होंने सोशल डिस्टेसिंग से लेकर मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग करने की अपील की है. उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि सभी नागरिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें. इसके अलावा नागरिकों से अपने फोन में आरोग्य सेतू ऐप को प्रयोग करने के लिए भी कहा है.

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