भिवानी: सीआरएम स्कीम के तहत जिन किसानों ने 21 अगस्त 2020 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर व्यक्तिगत एंव कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने हेतू ऑनलाइन आवेदन किया था. उन किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है.
उनमें से जो किसान कृषि यंत्र का खरीद बिल, ई-वे बिल, स्वंय घोषणा पत्र और मशीन के साथ फोटो (जीपीएस लोहकेश सहित) विभाग की वेबसाइट (www.agriharyanacrm.com) पर दिनांक 25 अक्टूबर 2020 तक अपलोड नहीं करवा पाए थे. वे किसान अब 27 नवंबर 2020 को शाम पांच बजे तक अपने कृषि यंत्र खरीद बिल, ई-वे बिल, स्वंय घोषणा पत्र व मशीन के साथ फोटो (जीपीएस लोकेशन सहित) विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं.
सहायक कृषि अभियन्ता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि अधिकृत निर्माता, डीलर, किसान पोर्टल पर सही और सटीक जानकारी ही भरें. किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर अनुदान राशि में होने वाली देरी के लिए सम्बन्धित अधिकृत निर्माता, डीलर, किसान जिम्मेदार होंगे.
उन्होंने बताया कि किसान को भौतिक सत्यापन के दौरान बिल (दोहरी प्रति में), ई-वे बिल, स्वंय घोषणा पत्र, मशीन के साथ फोटो (जीपीएस लोकेशन सहित), पटवारी रिर्पोट, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक पास बुक की प्रति और वैध ट्रैक्टर की आरसी की प्रति इत्यादि दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में जमा करवाने होंगे. अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक, भिवानी अथवा सहायक कृषि अभियन्ता, भिवानी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं.
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