ETV Bharat / state

फर्जी स्कूलों को बचाने वाले शिक्षा अधिकारियों पर गिरेगी गाज, जारी किए गए ये आदेश - भिवानी

सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को 15 जुलाई तक शपथ पत्र और सर्टिफिकेट देना होगा. ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी स्कूलों को बचाने वाले शिक्षा अधिकारियों पर गिरेगी गाज, जारी किए गए ये आदेश
author img

By

Published : Jul 11, 2019, 11:25 PM IST

भिवानी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हरियाण के गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर सुनवाई चल रही है. मामले पर सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक भी गंभीर हो गए हैं. सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी की गई हैं

क्लिक कर देखें वीडियो

इन हिदायतों के मुताबिक अब सभी शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में कोई भी फर्जी निजी स्कूल संचालन नहीं होने संबंधी शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र के साथ ही शिक्षा अधिकारियों को सर्टिफिकेट भी देना होगा. इतना ही नहीं शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शपथ पत्र और सर्टिफिकेट 15 जुलाई तक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराए जाने के आदेश भी दिए हैं. अगर 15 जुलाई तक कोई भी शिक्षा अधिकारी इसमें कोताही बरतता है, तो फिर उसके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई की जाएगी.

भिवानी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हरियाण के गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर सुनवाई चल रही है. मामले पर सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक भी गंभीर हो गए हैं. सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी की गई हैं

क्लिक कर देखें वीडियो

इन हिदायतों के मुताबिक अब सभी शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में कोई भी फर्जी निजी स्कूल संचालन नहीं होने संबंधी शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र के साथ ही शिक्षा अधिकारियों को सर्टिफिकेट भी देना होगा. इतना ही नहीं शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शपथ पत्र और सर्टिफिकेट 15 जुलाई तक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराए जाने के आदेश भी दिए हैं. अगर 15 जुलाई तक कोई भी शिक्षा अधिकारी इसमें कोताही बरतता है, तो फिर उसके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई की जाएगी.

Intro:रिपोर्ट इन्द्रवेश दुहन भिवानी
दिनांक 11 जुलाई।
न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक फर्जी स्कूलों को बचाते आ रहे शिक्षा अधिकारियों पर गिरेगी गाज
सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक ने जारी किए आदेश, प्रत्येक जिला के डीईओ व डीईईओ को देना होगा शपथ पत्र के साथ सर्टिफिकेट
निदेशालय ने 15 जुलाई तक सभी जिला शिक्षा व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से जवाब, नहीं दी सूचना तो होगी व्यक्तिगत कार्रवाई
पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में चल रहे प्रदेश भर में 1083 गैर मान्यता व 1894 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी की हैं। इन हिदायतों के अनुसार अब अपने जिलों में कोई भी फर्जी या फिर अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालन नहीं होने संबंधी शपथ पत्र के साथ साथ सर्टिफिकेट भी देना होगा। इतना ही नहीं शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शपथ पत्र और सर्टिफिकेट 15 जुलाई तक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराए जाने की भी सख्त हिदायतें दी हैं। अगर निर्धारित अवधि के दौरान कोई भी शिक्षा अधिकारी इसमें कोताही बरतता है तो फिर उसके खिलाफ व्यक्तिगत तौर परकार्रवाई भी अमल में लाए जाने की चेतावनी पत्र में दी गई है। अब इस मामले में लापरवाह शिक्षा अधिकारी नपेंगे।
Body: स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व संगठन के महासचिव भारत भूषण बंसल द्वारा 9 अक्टूबर 2017 को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका डाली गई थी। जिसमें प्रदेशभर में चल रहे गैर मान्यता संबंधी निजी स्कूलों पर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई थी। न्यायालय ने भी अब तक इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से कई बार स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई। जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से अब तक इस मामले के जवाब में न्यायालय के समक्ष 1083 गैर मान्यता प्राप्त व 1894 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को जानकारी उपलब्ध कराते हुए शपथ पत्र दिया हुआ है। हाई कोर्ट ने भी सरकार को इन स्कूलों पर कार्रवाई की सख्त आदेश देते हुए इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट 19 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान तलब की गई है। 19 जुलाई को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय के समक्ष पेश होकर स्टेटस रिपोर्ट पेश किए जाने की सख्त हिदायतें दी हैं। ऐसे में सरकार पर भी अब इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव आ गया है। इसलिस शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए उनसे अपने जिलों में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराए जाने व अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर कार्रवाई की रिपोर्ट के संबंध में शपथ पत्र और सर्टिफिकेट भी देना होगा। निदेशालय ने इसका फार्मेट भी पत्र के साथ जारी कर दिया है। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी के साथ मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी अपने हस्ताक्षर करने होंगे। निदेशालय ने आदेश में यह भी स्पष्ट करते हुए कड़ी चेतावनी दी है कि अगर दोनों ही जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों द्वारा गलत सूचनाएं उपलब्ध कराई गई तो उनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बतायाकि सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशालय द्वारा पत्र क्रमांक 7/21-2017 पीएस(1) दिनांक 11 जुलाई 2019 को आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा महानिदेशालय ने इस पत्र में उनके संगठन द्वारा न्यायालय में डाली गई जनहित याचिका का भी हवाला दिया है और साथ ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आगाह कर दिया है कि अगर कोई अधिकारी कोताही बरतते हुए इस मामले में गलत या फिर लेट लतीफ सूचनाएं देगा तो उस पर विभागीय कार्रवाई तो होगी ही संगठन भी कानूनी कार्रवाई भी करवाएगा। क्योंकि अब तक अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारियों ने केवल झूठी रिपोर्ट ही निदेशालय को उपलब्ध कराई है, जिसमें आंकड़े तक भी गलत पेश किए गए हैं, जबकि संगठन के समक्ष आरटीआई में सही तथ्य उपलब्ध हैं। इन तथ्यों के आधार पर ही लापरवाह व गैर जिम्मेदाराना शिक्षा अधिकारियों को भी पार्टी बनाया जाएगा। बृजपाल परमार ने कहा कि शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से शपथ पत्र और सर्टिफिकेट लेने का अहम फैसला लिया है, जो इस मामले को निर्णायक मोड़ तक पहुंचा देगा।
Conclusion:स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षा अधिकारी को पांच शपथ पत्र और सर्टिफिकेट देने होंगे। पहले सर्टिफिकेट व शपथ पत्र में कितने मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, इनकी जानकारी देनी होगी और किस कक्षा तक चल रहे हैं। इसके अलावा जो स्कूल मान्यता की प्रक्रिया में चल रहे हैं,उनका अलग से सर्टिफिकेट कक्षावार देना होगा। तीसरा सर्टिफिकेट व शपथ पत्र एग्जिसिटिंग स्कूलों की जानकारी देनी होगी, कितनों ने अब तक स्थायी मान्यता ली है वो उसी कक्षा तक चल रहे हैं या फिर ऊपर की कक्षाएं लगा रहे हैं। जिन एग्जिसिटिंग स्कूलों ने अब तक फाइल नहीं दी है, उनका शपथ पत्र व सर्टिफिकेट अलग से देना होगा। इसके अलावा टम्परेरी यानी अस्थायी मान्यतन्यता संबंधी स्कूलों का शपथ पत्र व सर्टिफिकेट भी अलग से देना होगा। इसके साथ ही गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संबंध में भी अलग से हल्फनामा व सर्टिफिकेट देना होगा।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.