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अंबालाः जनता के सामने आने चाहिए राष्ट्र विरोधी तत्वों के चेहरे - अनिल विज

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Published : Mar 13, 2020, 10:49 AM IST

सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के पोस्टर्स यूपी सरकार ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगवाए हैं. यूपी हाईकोर्ट ने सरकार को पोस्टर्स हटवाने के आदेश दिए थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

Ambala
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अंबालाः उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कथित रूप से हिंसा फैलाने वालों के पोस्टरों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस फैसले का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया है.

हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का दिया था आदेश

दरअसल केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पारित करने के बाद यूपी में सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कथित रूप से हिंसा फैलाने का मामला सामने आया था. जिसको लेकर यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंसा करने वालों के पोस्टर्स लगा दिए हैं. जिसमे हाईकोर्ट ने सरकार को पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे.

अंबालाः जनता के सामने आने चाहिए राष्ट्र विरोधी तत्वों के चेहरे - अनिल विज

सुप्रीम ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है. योगी सरकार द्वारा लगाए गए पोस्टर अब लगे रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया है. विज ने कहा कि यूपी सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक था. राष्ट्र विरोधी लोगों के चेहरे जनता के सामने आने चाहिए. विज ने कहा इस पर कानून यदि नहीं है तो कानून बनना चाहिए.

सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी हिंसा

केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लगातार धरना प्रदर्शन और हिंसा की वारदाते हुई थीं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या गुल खिलाता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

ये भी पढ़ेंः- हरियाणा सरकार ने कोरोना को महामारी किया घोषित

अंबालाः उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कथित रूप से हिंसा फैलाने वालों के पोस्टरों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस फैसले का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया है.

हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का दिया था आदेश

दरअसल केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पारित करने के बाद यूपी में सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कथित रूप से हिंसा फैलाने का मामला सामने आया था. जिसको लेकर यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंसा करने वालों के पोस्टर्स लगा दिए हैं. जिसमे हाईकोर्ट ने सरकार को पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे.

अंबालाः जनता के सामने आने चाहिए राष्ट्र विरोधी तत्वों के चेहरे - अनिल विज

सुप्रीम ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है. योगी सरकार द्वारा लगाए गए पोस्टर अब लगे रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया है. विज ने कहा कि यूपी सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक था. राष्ट्र विरोधी लोगों के चेहरे जनता के सामने आने चाहिए. विज ने कहा इस पर कानून यदि नहीं है तो कानून बनना चाहिए.

सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी हिंसा

केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लगातार धरना प्रदर्शन और हिंसा की वारदाते हुई थीं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या गुल खिलाता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

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