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12वीं में फेल होने पर छात्र ने की आत्महत्या, लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली - खून से लथपथ

जिले में छात्र ने फेल होने पर पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

युवक ने की आत्महत्या
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Published : May 16, 2019, 10:44 AM IST

Updated : May 16, 2019, 2:50 PM IST

चरखी-दादरी: जिले के गांव बौंदकलां में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां बारहवीं कक्षा में फेल होने पर युवक ने खुद को गोली मार ली. छात्र की मौके पर ही मौत हो गई.

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युवक ने की आत्महत्या
गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

चरखी-दादरी: जिले के गांव बौंदकलां में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां बारहवीं कक्षा में फेल होने पर युवक ने खुद को गोली मार ली. छात्र की मौके पर ही मौत हो गई.

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युवक ने की आत्महत्या
गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Intro:डेढ़ साल की जैसमीन ने पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने के आदेश को दी हाईकोर्ट में चुनौती 

-यूके मे रहने वाली मौसी ने लिया है जैसमीन को गोद, पासपोर्ट ऑफिस ने पासपोर्ट जारी करने से किया इनकार 

-आरपीओ ने कहा पहले सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॅरिटी से एनओसी लाओ 
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जालंधर निवासी डेढ़ वर्षिय जैसमिन ने रिजनल पासपोर्ट ऑफिस द्वारा पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने के आदेश को हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय, रिजनल पासपोर्ट ऑफिसर व सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

डेढ़ वर्षिय जैसमिन ने उसे गोद लेने वाली मां के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए रिजनल पासपोर्ट ऑफिस द्वारा उसका पासपोर्ट रदद्द करने के आदेश को चुनौती दी है। याची ने हाईकोर्ट को बताया कि बलबीर कौर यूके की निवासी एक अप्रवासी भारतीय हैं। उनकी बहन ज्ञान कौर जालंधर में रहती है और डेढ़ साल पहले उन्हें जुड़वा लड़कियां पैदा हुई थी। इसके बाद बलबीर कौर ने एक बेटी जैसमिन को गोद लेने का निर्णय लिया और पारंपरिक रूप से गुरुद्वारे में इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इसके बाद जब जैसमिन के पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया तो आरपीओ ने यह कहते हुए पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की एनओसी मौजूद नहीं है। याची ने कहा कि इस एनओसी की जरूरत तब होती है जब गोद लेने की प्रक्रिया जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के तहत पूरी की गई हो। याची  ने हिंदू अडॉप्शन एंड मैंटेनेंस एक्ट के तहत गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की है और ऐसे में इस मामले में एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में आरपीओ का निर्णय गलत है और उसे आदेश दिए जाएं कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जारी कर उसे यूके ले जाने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। 


Conclusion:
Last Updated : May 16, 2019, 2:50 PM IST
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