पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में शनिवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में एक आरोपी को छोड़ बाकी अन्य सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए.
आपको बता दें कि इस मामले में 53 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए थे. पिछली सुनवाई में सभी आरोपियों पर लगी देशद्रोह और आर्म्स एक्ट की धारा को भी कोर्ट ने हटा दिया था.
मामले के बारे में बचाव पक्ष के वकील सतीश कादयान ने बताया कि सुनवाई में सुमित नाम का एक आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किए हैं. वकिल ने बताया कि यदि आरोपी सुमित अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश नहीं होता तो कोर्ट आरोपी सुमित को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर सकता है. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.
कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी मामले में लगभग सभी आरोपियों को बेल मिल चुकी है. आरोपियों पर हिंसा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, आदेशों के उल्लंघन करने और हत्या के प्रयास सहित कई आरोप आरोपियों पर लगाए गए हैं. पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के रोहतक निवास स्थान में आगजनी और परिवारिक सदस्यों को मारने की कोशिश करने के भी आरोप लगे हैं. चार्जशीट में जाट आंदोलन के दौरान हिंसा में करीब 14 करोड़ रुपये के माली नुकसान का भी जिक्र किया गया है.
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