रोहतक: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिल गई (Gurmeet Ram Rahim gets Parole 40 Days) है. शनिवार सुबह 6 बजकर 55 मिनट पर उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित आश्रम में ले जाया गया है. इस समय पैरोल मिलने को आदमपुर उपचुनाव (Adampur By Election) व प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है. राम रहीम को पैरोल मिलने पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा. शुक्रवार को दिन भर कागजी कार्यवाही का काम चलता रहा.
इससे पहले राम रहीम को फरवरी महीने में 21 दिन की फरलो और फिर जून महीने में 30 दिन की पैरोल मिली थी. राम रहीम को 7 फरवरी को 21 दिन की जब फरलो मिली थी तो इसे लेकर सिसायत गरमाई थी. उस समय फरलो दिए जाने को पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा गया था. फरलो की अवधि के दौरान वह गुरूग्राम स्थित आश्रम रहा. फरलो की शर्तों के अनुसार उसे आश्रम से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी. राम रहीम को मई 2021 में 48 घंटे की पैरोल मिली थी. तब उसने गुरूग्राम में अपनी बीमार मां से मुलाकात की थी. जबकि मई 2021 और जून 2021 में इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक व गुरूग्राम के मेदांता मेडिसिटी ले जाया गया था.
गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों से यौन शोषण मामले (Sadhvi Rape Case) में 10-10 साल और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति व पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा हुई है. राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को रोहतक की सुनारिया जेल में लाया गया था. पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी. इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उसे सुनारिया जेल रोहतक लाया गया.
28 अगस्त को जेल परिसर में ही सीबीआई की विशेष कोर्ट लगी और सीबीआई जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को दो साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी. जनवरी 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अक्टूबर 2021 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड (Ranjit Singh murder case) में भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा हुई थी. सुनारिया जेल रोहतक में राम रहीम को अलग बैरक में रखा गया है. जेल परिसर में राम रहीम से समय-समय पर परिजन और वकील मुलाकात करते रहते हैं.
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