रोहतक: पुलिस की अपराध जांच शाखा (Rohtak Police Crime Investigation Wing) प्रथम की टीम 13 अप्रैल 2020 को खरावड़ पुलिस चौकी के सामने नाके पर मौजूद थी. इसी दौरान दिल्ली की ओर से आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया गया. लेकिन कार चालक ने पुलिस टीम को सीधी टक्कर मारने की कोशिश की. पुलिस टीम ने अपना बचाव किया तो कार बैरीकेड में जा लगी. सिपाही हरपाल ने चालक को काबू करने की कोशिश की तो उसने कार को दिल्ली की ओर भगा लिया. सिपाही हरपाल आधा कार के अंदर और आधा कार के बाहर घसीटता हुआ साथ चल दिया.
अपराध जांच शाखा की टीम ने सरकारी जीप से कार का पीछा किया. कुछ दूर चलने पर वह कार अनियंत्रित होकर एक ढाबा को तोड़ती हुई खाली प्लॉट में उतर गई. इसके बाद पुलिस टीम ने कार में सवार चालक व एक अन्य युवक को काबू कर लिया. पूछताछ करने पर उनकी पहचान झज्जर के गोयला कलां निवासी सन्नी व जींद के शामलो कलां निवासी धीरज के रूप में हुई. सिपाही हरपाल को घायल अवस्था में तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जबकि तलाशी लेने पर कार से 2 कट्टे बरामद हुए.
इन कट्टों में कुल 41 किलोग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई. आईएमटी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 188, 269, 270, 332, 353, 307, 427 और एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया गया. एसपी उदय सिंह मीना ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि दोनों आरोपियों ने यह गांजा पत्ती इंदिरा कालोनी रोहतक (Indira Colony Rohtak) की ललिता से खरीदी थी. 14 अप्रैल 2020 को पुलिस ने ललिता को भी गिरफ्तार कर लिया. ललिता ने बताया कि यह गांजा पत्ती उसने अपने पिता धर्मबीर से खरीदी थी. फिर पुलिस ने धर्मबीर को भी गिरफ्तार कर लिया.
जांच में यह पता चला कि धमबीर के खिलाफ 6, पत्नी सरोज, बेटे रॉबिन व बेटी ललिता के खिलाफ पहले ही एक-एक केस एनडीपीएस के तहत दर्ज हैं. ललिता के पिता के खिलाफ एनडीपीएस का एक मामला दर्ज मिला. जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि धर्मबीर ने नशीले पदार्थों की तस्करी कर अवैध तरीके से कमाई गई राशि में से बेटी ललिता के नाम पर 7 जून 2018 को संजय कॉलोनी में 59.81 गज का प्लॉट 2 लाख 46 हजार रुपए मे खरीदा था.
इसकी कीमत आज के समय में करीब 8 लाख 97 हजार 150 रुपए है. बेटे रॉबिन के नाम से 24 फरवरी 2021 को 63.53 गज की दुकान 12 लाख 28 हजार 400 रुपए मे खरीदी थी. जिसकी आज के समय कीमत करीब 28 लाख 58 हजार 880 रुपए है. एसपी ने बताया कि वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी व प्रशासक (स्वापक औषधि व मनरू प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) संजोग कपूर के द्वारा जांच करने के उपरांत आरोपियो की सम्पति व बैंक बैलेंस को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं. जिसके बाद रॉबिन व ललिता के नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया गया है. इसी के साथ ललिता व रॉबिन के बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को सीज किया गया है.