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छेड़छाड़ के आरोप में 74 साल के बुजुर्ग को 20 की सजा, 70 हजार का जुर्माना - 20 year sentence to old man

पानीपत में 5 वर्षीय बच्ची से तीन साल पहले छेड़छाड़ करने के आरोप में 74 साल के बुजुर्ग को 20 साल कैद (20 year sentence to old man) और 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. आरोपी को पीड़ित बच्ची की मां ने खुद देखा था.

accused old man sentenced In Panipat
पानीपत में बुजुर्ग 20 साल की कैद
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Published : Sep 15, 2022, 9:07 PM IST

पानीपत: 3 साल पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश में एक बुजुर्ग को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. पानीपत के समालखा कस्बे में पांच साल की बच्ची के साथ गांव के एक बुजुर्ग ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी. जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि 74 साल के दोषी बुजुर्ग दयाचंद उर्फ दयाराम को ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. IPC 450 में 5 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा अदालत ने सुनाई है. इसके अलावा दोषी को IPC की धारा 376 A,B में 20 साल की सजा, 30 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा (20 year sentence to old man) सुनाई है.

समालखा थाना पुलिस को शिकायत में 14 जुलाई 2019 को बच्ची के पिता ने बताया था कि उसकी बड़ी बेटी की उम्र 5 साल है. वारदात के दिन वह काम पर गया हुआ था. शाम को जब वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि वह घर के बाहर बर्तन साफ कर रही थी. पत्नी ने बड़ी बेटी के चीखने की आवाज सुनी. चीख सुनते ही वह तुरंत घर के कमरे में गई. जहां उसने देखा कि कमरे के भीतर पड़ोसी दयाचंद उर्फ दयाराम आपत्तिजनक स्थिति में दिखा. नीचे फर्श पर बेटी पड़ी हुई थी. उन्होंने बताया कि दयानंद ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे तो बुजुर्ग के परिजनों ने दंपति के साथ मारपीट की. हालांकि मारपीट का आरोप पुलिस जांच में गलत साबित हुए.

पुलिस पूछताछ में दोषी दयाचंद उर्फ दयाराम ने बताया कि वह बुडशाम गांव का रहने वाला है. 13 जुलाई 2019 को बच्ची के घर देवी देवताओं का प्रसाद बनाया हुआ था. उनके घर आस-पड़ोस के लोग भी आए हुए थे. वह शराब के नशे में था. 5 साल की बच्ची उनके घर के सामने खेल रही थी. उसकी मां घर के बाहर बर्तन साफ कर रही थी. वह बच्ची का हाथ पकड़कर उसके घर ले गया. बुजुर्ग को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर बच्ची की मां ने बुजुर्ग को भला-बुरा कहा.

पानीपत: 3 साल पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश में एक बुजुर्ग को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. पानीपत के समालखा कस्बे में पांच साल की बच्ची के साथ गांव के एक बुजुर्ग ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी. जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि 74 साल के दोषी बुजुर्ग दयाचंद उर्फ दयाराम को ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. IPC 450 में 5 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा अदालत ने सुनाई है. इसके अलावा दोषी को IPC की धारा 376 A,B में 20 साल की सजा, 30 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा (20 year sentence to old man) सुनाई है.

समालखा थाना पुलिस को शिकायत में 14 जुलाई 2019 को बच्ची के पिता ने बताया था कि उसकी बड़ी बेटी की उम्र 5 साल है. वारदात के दिन वह काम पर गया हुआ था. शाम को जब वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि वह घर के बाहर बर्तन साफ कर रही थी. पत्नी ने बड़ी बेटी के चीखने की आवाज सुनी. चीख सुनते ही वह तुरंत घर के कमरे में गई. जहां उसने देखा कि कमरे के भीतर पड़ोसी दयाचंद उर्फ दयाराम आपत्तिजनक स्थिति में दिखा. नीचे फर्श पर बेटी पड़ी हुई थी. उन्होंने बताया कि दयानंद ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे तो बुजुर्ग के परिजनों ने दंपति के साथ मारपीट की. हालांकि मारपीट का आरोप पुलिस जांच में गलत साबित हुए.

पुलिस पूछताछ में दोषी दयाचंद उर्फ दयाराम ने बताया कि वह बुडशाम गांव का रहने वाला है. 13 जुलाई 2019 को बच्ची के घर देवी देवताओं का प्रसाद बनाया हुआ था. उनके घर आस-पड़ोस के लोग भी आए हुए थे. वह शराब के नशे में था. 5 साल की बच्ची उनके घर के सामने खेल रही थी. उसकी मां घर के बाहर बर्तन साफ कर रही थी. वह बच्ची का हाथ पकड़कर उसके घर ले गया. बुजुर्ग को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर बच्ची की मां ने बुजुर्ग को भला-बुरा कहा.

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