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पंचकूला हिंसा केस में आज नहीं हो पाई सुनवाई, 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

वकीलों की हड़ताल के चलते पंचकूला दंगों की सुनवाई नहीं हो पाई. अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी. इस मामले में हनीप्रीत मुख्य आरोपी हैं.

पंचकूला कोर्ट
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Published : Aug 6, 2019, 8:13 PM IST

पंचकूला: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा के मामले में दर्ज FIR नंबर 345 में मंगलवार को पंचकूला कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई.

इस मामले में आरोपी हनीप्रीत और कुछ आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए. वहीं जमानत पर बाहर आए कुछ आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई.

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14 अगस्त को होगी सुनवाई

आपको बता दें कि आज सुनवाई में तीन आरोपियों का चालान आना था, लेकिन कोर्ट में हड़ताल के चलते आज सुनवाई में आरोपियों की केवल हाजिरी ही लगी. मामले की सुनवाई अब 14 अगस्त को होगी और 14 अगस्त को तीनों आरोपियों के चालान आने के बाद आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर बहस होगी.

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पंचकूला में हिंसा भड़काने के मामले में हनीप्रीत है मुख्य आरोपी

गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ एफआईआर नंबर 345 में आईपीसी की धारा 121, 121a, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120 बी के तहत अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज है. साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद हनीप्रीत पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी हैं.

पंचकूला: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा के मामले में दर्ज FIR नंबर 345 में मंगलवार को पंचकूला कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई.

इस मामले में आरोपी हनीप्रीत और कुछ आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए. वहीं जमानत पर बाहर आए कुछ आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई.

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14 अगस्त को होगी सुनवाई

आपको बता दें कि आज सुनवाई में तीन आरोपियों का चालान आना था, लेकिन कोर्ट में हड़ताल के चलते आज सुनवाई में आरोपियों की केवल हाजिरी ही लगी. मामले की सुनवाई अब 14 अगस्त को होगी और 14 अगस्त को तीनों आरोपियों के चालान आने के बाद आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर बहस होगी.

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पंचकूला में हिंसा भड़काने के मामले में हनीप्रीत है मुख्य आरोपी

गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ एफआईआर नंबर 345 में आईपीसी की धारा 121, 121a, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120 बी के तहत अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज है. साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद हनीप्रीत पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी हैं.

Intro:
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा के मामले में दर्ज एफ आई आर नंबर 345 में आज पंचकूला कोर्ट में सुनवाई नहीं हो
सकी। मामले में आरोपी हनीप्रीत व कुछ आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हुए, तो वही जमानत पर आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते आज सुनवाई में कोई कर्रवाई नहीं हुई।


Body:आपको बता दें कि आज सुनवाई में तीन आरोपियों का चालान आना था, लेकिन कोर्ट में हड़ताल के चलते आज सुनवाई में आरोपियों की केवल हाजिरी ही लगी। मामले की सुनवाई अब 14 अगस्त को होगी और 14 अगस्त को तीनों आरोपियों के चालान आने के बाद आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर बहस होगी।




Conclusion:गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ एफ आई आर नंबर 345 में आईपीसी की धारा 121,121a,216, 145, 150, 151,152 153 और 120 बी के तहत अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज है। साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद हनीप्रीत पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है।
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