पंचकूला: प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति के अंतरराज्यीय मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके बाद भी लोगों के आने और जाने का सिलसिला जारी है. बता दें कि अंतरराज्यीय मूवमेंट के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है.
वहीं पंचकूला में इसके लिए जिला की वेबसाइट पर 3808 व्यक्तियों ने देश के अन्य राज्यों से आने के लिए एवं 24679 व्यक्तियों ने पंचकूला से बाहर जाने के लिए अनुमति मांगी है. इस प्रकार जिले में कुल 28487 व्यक्तियों ने लॉकडाउन के दौरान मूवमेंट के आवेदन किए हैं.
जिला उपायुक्त ने बताया कि अंतरराज्यीय मूवमेंट पर अनुरोध दर्ज करने के बाद हरियाणा में आने और जाने की प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और कोई भी प्रवासी हरियाणा राज्य से बाहर जाने एवं हरियाणा का कोई भी नागरिक प्रदेश में आने के लिए वेब पेज पर अपना पंजीकरण करके सरकार के अंतरराज्यीय मूवमेंट का लाभ उठा सकते है.
जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि पंचकूला से जाने के लिए 19069 व्यक्तियों ने स्पेशल रेलगाड़ी, 3868 व्यक्तियों ने बसें, 1263 व्यक्तियों ने प्राइवेट वाहन एवं 479 व्यक्तियों ने किराए के वाहन से जाने की अनुमति मांगी है. उन्होंने बताया कि इसी प्रकार पंचकूला आने के लिए 2503 व्यक्तियों ने स्पेशल रेलगाड़ी,607 व्यक्तियों ने बस, 606 व्यक्तियों ने प्राइवेट वाहन एवं 89 व्यक्तियों ने किराए के वाहन से आने की अनुमति हेतु आवेदन किया है.
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उपायुक्त ने बताया कि प्रदेशभर में लॉकडाउन के दौरान अंतरराज्यीय मूवमेंट के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पंजीकरण कराने के बाद ही लोगों को एक सीमा से दूसरी सीमा में आने-जाने की इजाजत दी जा रही है. अगर इसके विपरित कोई बिना पंजीकरण कराए अंतरराज्यीय मूवमेंट करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.