पंचकूला: हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते स्थानीय प्रशासन को नियमों के अनुसार दुकान खोलने की जिम्मेदारी दी गई है. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो प्रशासन की ओर से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी दुकानदार की
इस बारे में जानकारी देते हुए पंचकूला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक सेवाएं आटा चक्की, राशन, दूध-डेयरी, फल एवं सब्जी, दवाई की दुकानें, हर रोज सुबह 7 बजे से शाम 6.30 तक खुलेंगी. दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी.
पंचकूला प्रशासन का फॉर्मूला तैयार
उपायुक्त के आदेशानुसार नगर निगम की रेहड़ी मार्केट सेक्टर 7, 9, 11, 17 और रैली, अभयपुर, हरिपुर, महेशपुर, बुढनपुर, मदनपुर, जयसिंहपुर, भैंसा टिब्बा जैसे क्षेत्र की दुकानें जिनका फेस पूर्व एवं उत्तर दिशा में है, वे बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी. इसी प्रकार जिन क्षेत्रों की दुकानों का फेस दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में है, वे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी.
ग्रामीण एरिया में दुकान खुलने का समय
कालका और पिंजौर में उत्तर और पूर्व फेस की सभी दुकानें सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी. इसी प्रकार पश्चिम एवं दक्षिण फेस की दुकानें सोमवार को छोड़कर दोपहर एक बजे से सांय 6 बजे तक खुली रहेंगी. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें हर रोज सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक खुलेंगी.
रेस्टोरेंट करेंगे होम डिलीवरी
रेस्टोरेंट को केवल होम डिलीवरी के लिए किचन में गतिविधियों की अनुमति दी गई है. मिठाई और बेकरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे अपनी दुकान परिसर में बैठाकर खिलाने की सेवा नहीं देंगे. इसके अलावा बारबर सॉप, सैलून और स्पा की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी.
दुकानदारों के लिए जरूरी निर्देश
सभी दुकानदारों को आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है. दुकानदारों को थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने को कहा गया है. इसके अलावा लॉकडाउन के चौथे चरण में 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चे घरों में रहेंगें. केवल स्वास्थ्य कारणों से बाहर जाने की अनुमति रहेगी.
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मुकेश कुमार आहूजा के निर्देशानुसार जिला में स्वास्थ्य संस्थान, अस्पताल और नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि और दवाईयों की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक हर रोज खुलेंगी. सिविल सर्जन सभी एमरजेंसी सेवाएं की 24 घंटे सातों दिन निगरानी करेंगे.