हिसार: जिले में गला दबाकर पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी करार विजय निवासी गांव चिदौड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव बहबलपुर निवासी बजरंग की शिकायत पर पुलिस ने 16 जून 2019 को गला दबाकर हत्या करने का केस दर्ज किया था. शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने अपनी बेटी पूनम की शादी गांव चिदौड़ के विजय से की थी. उनकी कोई संतान नहीं थी.
बजरंग के अनुसार 15 जून काे विजय उनके घर आया हुआ था. विजय और पूनम छत पर आपस में बातचीत कर रहे थे. इस दौरान पूनम की चीखने की आवाज आई. इस पर पूनम का भाई साधुराम दौड़कर छत पर गया तो उसने देखा कि विजय ने पूनम को चारपाई पर गिराया हुआ था और उसका गला दबा रहा था.
उन्होंने विजय को धक्का मारकर दूर किया और पूनम को हिसार के नागरिक अस्पताल में लेकर आए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर लिया था. अदालत ने विजय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 5 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है.
ये भी पढ़ें- निकिता तोमर हत्याकांड: तौसीफ और रेहान दोषी करार, परिजनों ने की फांसी की मांग, 26 मार्च को सजा का एलान