हिसार: बरवाला के वार्ड-18 में पंजावे के निकट दो रसगुल्ला फैक्ट्रियों पर बुधवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की. खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अरविंद्र जीत सिंह ने इस दौरान करीब 900 किलो रसगुल्ले नष्ट कराए. साथ ही रसगुल्लों, घी व पनीर के सैंपल करवाए. जिन्हें जांच के लिए प्रयाेगशाला भेजा गया.
बुधवार को जैसे ही पुलिस की गाड़ियां फैक्ट्री के सामने पहुंची तो वहां काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. सभी इधर-उधर भागने लगे. इस बीच खुफिया विभाग के कर्मचारियों ने फैक्ट्री से भाग रहे लोगों को काबू कर लिया. टीम पहुंची तो फैक्ट्री में मिली सामग्री में मक्खियां भिनभिना रही थी व कुछ में मक्खियां, कीड़े आदि भी रेंग रहे थे.
जांच अधिकारी डाॅ. अरविंद्र जीत सिंह ने बताया कि त्याौहारी सीजन में सैंपलिंग और जागरूकता अभियान जारी रहेगा, यदि दुकानदार एक्सपायरी डेट नहीं लिख रहा या फिर अन्य नियमाें का पालन नहीं कर रहा ताे जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.
एफएसएसएआई के नियमानुसार किस मिठाई का कब तक किया जा सकता है उपयाेग
- 1 दिन: चाॅकलेट कलाकंद, कलाकंद, बटर स्काॅच
- 2 दिन: दूध से बनी मिठाइयां, रसगुल्ला, मिल्क बादाम, मलाई राेल, रस मलाई, शाहीटाेस्ट, रबड़ी, खीर, बंगाली रबड़ी
- 4 दिन: केसर काेकनेट लड्डू, खीर कदम, मेवा, फ्रूट केक, पेड़ा, घेवर, सफेद पेड़ा, खाेया बादाम, लाल लड्डू आदि
- 7 दिन: काजू कतली, बालूशाही, मूंग बर्फी, काजू केसर, बेसन बर्फी, केसर गुजिया, काजू खजूर, पिस्ता
- 30 दिन: गजक, चिक्की, अंजीर खजूर बर्फी, बेसन लड्डू, चना लड्डू आदि
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