गुरुग्राम: उपमण्डल क्षेत्र में पड़ने वाले कंटेनमेंट जोन में जिन लोगों ने शादी-विवाह या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति एसडीएम गुरूग्राम जितेंद्र कुमार के कार्यालय से प्राप्त की थी, उन्होंने उन सभी अनुमतियों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है.
एसडीएम गुरुग्राम ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा है कि पुलिस उपायुक्त मुख्यालय की सिफारिश के मद्देनजर ये अनुमतियां रद्द की गई हैं. गुरुग्राम उपमण्डल में जिन लोगों ने शादी या अन्य कार्यक्रम के लिए अनुमति ली थी और वे क्षेत्र कंटेनमेंट जोन या लार्ज आउटब्रेक रीजन में आ गए हैं. ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है.
गौरतलब है कि गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. यश गर्ग द्वारा जिला में नियुक्त सभी उपमण्डलाधीशों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में विवाह तथा अन्य समारोह व कार्यक्रमों की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है.
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