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RTI का जवाब ना देने पर नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर को नोटिस

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Published : May 25, 2019, 9:32 PM IST

Updated : May 25, 2019, 9:49 PM IST

स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन ने नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिया कि अपीलकर्ता को 18 जून 2019 तक सभी जानकारी लिखित में दी जाए. साथ में निगम अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया कि 8 अगस्त 2019 को अगली सुनवाई में सुबह 10:30 बजे तक व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हों.

RTI का जवाब ना देने पर नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर को नोटिस

फरीदाबाद: आरटीआई का समय पर जवाब ना देने पर फरीदाबाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन आफ हरियाणा (चंडीगढ़) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इसके लिए निर्धारित समय में जवाब मांगा है. जवाब देने के लिए अधिकारी को खुद हियरिंग के लिए चंडीगढ़ आने के आदेश दिए गए हैं.

बता दें कि बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पाराशर ने एक खाली प्लॉट पर नगर निगम की ओर से कंप्लीशन देने के मामले में आरटीआई लगाई थी. लेकिन मामले में कोई जानकारी नहीं मिली. पाराशर ने आरोप लगाया था कि नगर निगम के अधिकारियों ने प्लॉट पर बिल्डिंग बनने से पहले ही कंप्लीशन दे दिया था.

RTI का जवाब ना देने पर नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर को नोटिस, क्लिक कर देखें वीडियो.

अब मामले में स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन ने नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिया कि अपीलकर्ता को 18 जून 2019 तक सभी जानकारी लिखित में दी जाए. साथ में निगम अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया कि 8 अगस्त 2019 को अगली सुनवाई पर सुबह 10:30 बजे तक व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हों. स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन ये भी ये भी हिदायत दी कि आप शो कॉज नोटिस का जवाब दें और अगर इस बार भी कोई लापरवाही की, तो आगे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा.


फरीदाबाद: आरटीआई का समय पर जवाब ना देने पर फरीदाबाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन आफ हरियाणा (चंडीगढ़) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इसके लिए निर्धारित समय में जवाब मांगा है. जवाब देने के लिए अधिकारी को खुद हियरिंग के लिए चंडीगढ़ आने के आदेश दिए गए हैं.

बता दें कि बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पाराशर ने एक खाली प्लॉट पर नगर निगम की ओर से कंप्लीशन देने के मामले में आरटीआई लगाई थी. लेकिन मामले में कोई जानकारी नहीं मिली. पाराशर ने आरोप लगाया था कि नगर निगम के अधिकारियों ने प्लॉट पर बिल्डिंग बनने से पहले ही कंप्लीशन दे दिया था.

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अब मामले में स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन ने नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिया कि अपीलकर्ता को 18 जून 2019 तक सभी जानकारी लिखित में दी जाए. साथ में निगम अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया कि 8 अगस्त 2019 को अगली सुनवाई पर सुबह 10:30 बजे तक व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हों. स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन ये भी ये भी हिदायत दी कि आप शो कॉज नोटिस का जवाब दें और अगर इस बार भी कोई लापरवाही की, तो आगे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा.





---------- Forwarded message ---------
From: BHUPINDER KUMAR <bjishtu@gmail.com>
Date: Sat 25 May, 2019, 19:20
Subject: hr_fbd_tig_notice to commissioner2019_vis_hrc10016
To: BHUPINDER KUMAR JISHTU <bhupinderkumar@etvbharat.com>



---------- Forwarded message ---------
From: Rajkumar1987 Sharma <rajsrma87@gmail.com>
Date: Sat 25 May, 2019, 19:16
Subject: hr_fbd_tig_notice to commissioner2019_vis_hrc10016
To: <bjishtu@gmail.com>


स्टोरी । आरटीआई का जवाब ना देने पर नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

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एंकर। आरटीआई का समय पर जवाब ना देने के चलते फरीदाबाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई है, स्टेट इंफार्मेशन कमीशन आफ हरियाणा ( चंडीगढ़ ) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इसके लिए निर्धारित समय में जवाब मांगा है जवाब देने के लिए अधिकारी को खुद हियरिंग के लिए चंडीगढ़ आने के आदेश दिए गए हैं बता दें कि बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पाराशर ने एक खाली प्लॉट पर ही नगर निगम द्वारा कंप्लीशन देने के मामले में आरटीआई लगाई थी पाराशर ने आरोप लगाया था कि नगर निगम के अधिकारियों ने प्लॉट पर बिल्डिंग बनने से पहले ही कंप्लीशन दे दिया था। 

 वीओ। शहर में सबसे ढीला काम नगर निगम अधिकारियों का है। इस विभाग के अधिकारी जानबूझकर किसी मामले की जानकारी नहीं देते। ये कहना है बार एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एलएन पाराशर का जिन्होंने बताया कि एक मामले को लेकर मैं नगर निगम में आरटीआई के माध्यम से 16 अगस्त 2018 को जानकारी माँगी थी लेकिन नगर निगम से कोई जबाब नहीं आया। इसके बाद 1 अक्टूबर को  प्रथम अपील दुबारा की लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। शिकायतकर्ता पाराशर ने बताया कि इसके बाद उन्होंने 10 दिसंबर को सेकेण्ड अपील स्टेट इंफार्मेशन कमीशन आफ हरियाणा ( चंडीगढ़ )  में की पर कोई जानकारी नहीं दी गई। फिर स्टेट इंफार्मेशन कमीशन ने एक सख्त कदम उठाते हुए आदेश दिया कि दो हफ्ते के अंदर इन्हे सभी तरह की जानकारी दी जाये और यदि जानकारी 50 पेज से ज्यादा की हो तो दो रूपये प्रति पेज लिए जाएँ व् अगर ये कोई जानकारी देखना चाहें तो इन्हे कार्य दिवस पर सभी दस्तावेज दिखाए जाएँ। इसके साथ-साथ स्टेट इंफार्मेशन कमीशन ने नगर निगम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया कि अब तक मामले की जानकारी क्यू नहीं दी गई। कारण बताओ नोटिस में ये हिदायत भी दी गई कि समय से जानकारी न देने पर क्यू न तुम पर 250 से 25000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जाए क्यू कि आपने अपीलकर्ता को समय से जानकारी नहीं दी। स्टेट इंफार्मेशन कमीशन नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिया कि अपीलकर्ता को 18 जून 2019 तक सभी जानकारी लिखित में दी जाए। साथ में निगम अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया कि 8 अगस्त 2019 को अगली सुनवाई सुबह 10:30 तक व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हों। स्टेट इंफार्मेशन कमीशन ये भी ये भी हिदायत दी कि आप शो काज नोटिस का जबाब दें और अगर इस बार भी कोई लापरवाही की कि तो आगे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। 
वकील पाराशर ने कहा कि निगम से उन्होंने वीआईपी  स्पेसेज के बारे में जानकारी माँगी थी जिसमे खाली प्लॉट का कंप्लीशन दे दिया गया था। जिस समय कंप्लीशन दिया था उस समय वो प्लाट पूरी तरह से खाली था लेकिन निगम अधिकारियों की मिलीभगत से खाली प्लाट का कंप्लीशन करवा लिया गया। पाराशर ने कहा कि अधिकारी गलत हैं तभी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गड़बड़झाला उन्ही लोगों ने किया था जिन्होंने एक स्टाम्प से दो रजिस्ट्री और उस रजिस्ट्री पर लाखों का लोन ले लिया था। वकील पाराशर ने कहा ये कुछ माफिया निगम अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला और फ्राड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही कारन है कि कोई जानकारी मांगने पर निगम अधिकारी खामोश रहते हैं।।

बाइट। एलएन पाराशर, अपीलकर्ता।
Last Updated : May 25, 2019, 9:49 PM IST
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