चंडीगढ़ः हरियाणा बजट सत्र का आज छठा दिन है जो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है. सोमवार 2 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं. क्योंकि इस पूरे सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है.
ये भी पढ़ेंः APMC एक्ट में संशोधन को लेकर 5 विधायकों की कमेटी गठित, बजट सत्र में देगी रिपोर्ट
ये महत्वपूर्ण बिल होगा पेश
आज यानि सोमवार को गृह मंत्री अनिल विज विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक-2021 पेश करेंगे. इस बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार से सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उससे भरपाई की जाएगी. अगर वो इसकी भरपाई नहीं करता है तो उसे जेल जाना होगा. और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
ये भी पढ़ेंः मनोहर लाल की बजट घोषणा: अगले साल 50 हजार नौकरियां दी जाएंगी
बिल में क्या है प्रावधान ?
इस बिल में अधिकतम 3 साल की सजा और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है. हालांकि इसे सरकार कम या ज्यादा कर सकती है. इससे पहले उत्तर प्रदेश में इस तरह का कानून बन चुका है. बीजेपी सरकार के पहले कार्यकाल में भी ऐसा कानून बनाने की कोशिश हुई थी.
ये भी पढ़ेंः बजट 2021: सीएम मनोहर लाल ने बताया इस साल कितनी होगी फसल की खरीद