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हरियाणा रोडवेज में 510 प्राइवेट बसों को शामिल करने का एग्रीमेंट कैंसिल

हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत 510 बसें हायर करने के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां हरियाणा सरकार ने 510 बसों के रूट एग्रीमेंट को रद्द कर करने की जानकारी दी.

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Published : Jul 24, 2019, 11:47 PM IST

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट

चंडीगढ़: हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत 510 बसें हायर करने के मामले को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें सरकार ने कोर्ट के सामने एफिडेविट रखा. इस दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि हमने विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर 510 बसों के एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है क्योंकि इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं.

क्लिक कर देखें वीडियो

सरकार के लोगों पर नहीं की जा रही कार्रवाई
हालांकि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज किया जा रहा है, मगर सरकार के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

'सरकार बसों को खरीदने के लिए तैयार'
ट्रांसपोर्टर्स की बात पर सरकार ने कहा कि उन्हें जो भी नुकसान हुआ है, उसे बचाने के लिए सरकार बसों की खरीद के लिए तैयार है.

सोमवार को होगी अगली सुनवाई
फिलहाल मामले में अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी. हाईकोर्ट में चर्चा हो सकती है कि आखिर ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान को पूरा किया जाए या नहीं.

चंडीगढ़: हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत 510 बसें हायर करने के मामले को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें सरकार ने कोर्ट के सामने एफिडेविट रखा. इस दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि हमने विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर 510 बसों के एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है क्योंकि इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं.

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सरकार के लोगों पर नहीं की जा रही कार्रवाई
हालांकि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज किया जा रहा है, मगर सरकार के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

'सरकार बसों को खरीदने के लिए तैयार'
ट्रांसपोर्टर्स की बात पर सरकार ने कहा कि उन्हें जो भी नुकसान हुआ है, उसे बचाने के लिए सरकार बसों की खरीद के लिए तैयार है.

सोमवार को होगी अगली सुनवाई
फिलहाल मामले में अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी. हाईकोर्ट में चर्चा हो सकती है कि आखिर ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान को पूरा किया जाए या नहीं.

Intro:पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से 510 बसों को दिए गए रूट परमिट के मामले को लेकर चल रही याचिका पर सुनवाई हुई । हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दायर कर जानकारी दी है कि उन्होंने 510 बसों के रूट एग्रीमेंट रद्द कर दिए हैं । वहीं कोर्ट में यह भी बताया गया कि 510 बसों को परमिट देने का प्रोसेस में धांधली हुई है । वहीं प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स कोर्ट में सरकार की तरफ से एग्रीमेंट रद्द करने के फैसले के बाद भारी नुकसान होने की बात कही । ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कहा गया कि इस मामले पर उन पर कार्रवाई की जा रही है जबकि सरकार के लोगो पर कार्रवाई नहीं की जा रही है । ट्रांसपोर्टर्स की द्वारा नुकसान की बात कहे जाने पर सरकार ने कहा कि जिन ट्रांसपोर्टर्स ने एग्रीमेंट के बाद बसों की खरीद करके इसकी जानकारी दी थी उनके बसें खरीदने के लिए भी सरकार तैयार है । हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए रखी है ।


Body:पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने 510 शुरू परमिट दिए जाने के पूरे प्रोसेस में धांधली की बात को स्वीकारते हुए कहा कि सरकार ने 510 परमिट के रूट एग्रीमेंट रद्द कर दिए है । पिछली सुनवाई पर भी सरकार ने यह जानकारी कोर्ट में दी थी जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को लिखित में जानकारी देने को कहा था अब सरकार ने रुट एग्रीमेंट रद्द करने की जानकारी एफिडेविट देकर दी है । वहीं ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से सरकार के इस फैसले का विरोध जताए गा जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सरकार ने एग्रीमेंट रद्द कर दिया है इसलिए अभी केस खत्म हो चुका है । हालांकि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है व मामले दर्ज किए जा रहे हैं मगर सरकार के लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । जिस पर सरकार ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को जो नुकसान हुआ है उसे बचाने के लिए सरकार बसों की खरीद के लिए तैयार है और सरकार ट्रांसपोर्टरो से बसे ले सकती है ।
बाइट - अंकुर मित्तल , एडिशनल एडवोकेट जरनल
वीओ -
माई कर्मचारियों की तरफ से इस मामले में राजीव गोदारा ने कहा कि कोर्ट मैं सरकार ने कहा है कि वो ट्रांसपोर्टर्स की बसें खरीद सकते हैं । उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर धांधली करने वाले लोगों के पर सरकार क्यों नरमी दिखा रही है । उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स पर आरोप है कि उन्होंने गलत रेट्स दिए अगर उनका इस मामले में नुकसान हुआ है तो इसमें सरकार को दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि विजिलेंस जांच की रिपोर्ट में भी यह बातें सामने आई है ।
बाइट - राजीव गौदारा , कर्मचारी पक्ष के वकील


Conclusion:फिलहाल मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी एक बार फिर सोमवार को हाईकोर्ट में चर्चा हो सकती है कि आखिर ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान को पूरा किया जाए या नही । वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी नेताओं की तरफ से इस मामले में ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है । देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार ट्रांसपोर्टर्स की बस खरीदेगी या नही ।
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