चंडीगढ़ः हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम (righ to service) के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर रेवाड़ी (rewari) जिले को प्रदेश में पहला स्थान मिला है. सरल पोर्टल पर जिले में किए गए 98 हजार 19 आवेदनों में से 95 हजार 70 आवेदनों पर राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवाएं प्रदान करके रेवाड़ी ने पूरे प्रदेश में 9.6 का स्कोर हासिल किया है. दरअसल राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए सरल पोर्टल पर विभिन्न विभागों की सेवाएं और योजनाएं एक ही छत के नीचे ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं.
राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में अंत्योदय सरल केन्द्रों की स्थापना भी की गई है ताकि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि आयोग के प्रयासों से विभिन्न सरकारी विभागों की 551 सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में लाया जा चुका है.
मुख्य आयुक्त द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फस्र्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी तथा सैकेंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी समेत ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ में निर्धारित समयावधि संबंधी तमाम जानकारी अपने कार्यालय के अंदर व बाहर चस्पा करें.
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उन्होंने बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा राज्य सरकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की गई है. साथ ही, विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा को भी तर्कसंगत बनाने को कहा है. राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं की निर्धारित समयसीमा में डिलीवरी न कर पाने पर आयोग ने सख्ती भी दिखानी शुरू कर दी है.
इसी कड़ी में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा सेवा डिलीवरी में जरूरत से ज्यादा देरी के सभी मामलों के लिए दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है. मीनाक्षी राज ने बताया कि आयोग द्वारा निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी विभाग अपने यहां ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय-अवधि में देना सुनिश्चित करें.
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