चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और अथॉरिटी उसे सख्ती से लागू नहीं करवा पा रही है. ऐसे में क्या किसी सजा का प्रावधान किया जा सकता है. बता दें कि, देश में फिर से एक दिन में एक लाख से ज्यादा कोविड-19 के केस सामने आ रहे हैं.
कोरोना को हराने के लिए जरूरी है वैक्सीन के साथ लोगों को मास्क पहनने का तरीका भी सिखाया जाए. इस पर हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने चीफ सेक्रेटरी से विचार करने के लिए समय दिए जाने की मांग की.
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस कर्मजीत सिंह की खंडपीठ ने इस पर हरियाणा सरकार को अपना जवाब दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है. सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी वकील रुपिंदर खोसला ने कहा कि हरियाणा सरकार इस मामले में जरूरी कार्रवाई नहीं कर रही.
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कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि मास्क पहनने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जेल में बंद ऋषि नामक व्यक्ति की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि 27 दिसंबर 2020 को वो जेल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था. इसके चलते उसे पंचकूला के सेक्टर 12 स्थित क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा गया.
इसके बाद मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से आगे उसका कोई इलाज नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जेल में कैदियों के लिए मास्क की व्यवस्था किए जाने पर जवाब मांगा था. सेहत में सुधार होने पर ऋषि को वापस जेल भेज दिया गया था.
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