चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में 23 दिन लंबी चली बार एसोसिएशन की हड़ताल को टाल दिया गया है. वकीलों की हड़ताल के चलते आम लोगों को हाई कोर्ट में खासी परेशानी झेलनी पड़ी थी. वकीलों की तरफ से धरने के दौरान अपने कानूनी मामलों को लेकर पहुंचने वाले आम लोगों को रोका भी गया था. जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ी फटकार भी लगाई थी. हाई कोर्ट में सुनवाई से ठीक 1 घंटे पहले हुई बार एसोसिएशन की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि हड़ताल को टाल दिया जाए.
कमेटी के समक्ष मजबूती से रखेंगे बात
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी हाई कोर्ट को भी दी गई. हाईकोर्ट ने हड़ताल रेफर करने के बाहर के फैसले के बाद इस मामले में सुनवाई भी स्थगित कर दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है. कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाने के बाद अगर जरूरत होगी तो हाई कोर्ट फिर से सुनवाई रिज्यूम कर सकता है.
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान डीपीएस रंधावा ने बताया कि फिलहाल हड़ताल को आगे टाल दिया गया है उन्होंने कहा कि कमेटी के समक्ष अपनी बात को मजबूती से रखेंगे. अगर जरूरत रहती है तो बाद में फिर से ट्रिब्यूनल को लेकर बार एसोसिएशन बैठक कर फैसला ले सकती है.