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हरियाणा के इंजीनियरिंग कार्यों में ऐसे आएगी पारदर्शिता, सरकार ने लिया ये फैसला

हरियाणा की दर अनुसूची-2021 के विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यह जानकारी दी गई कि शीघ्र ही इस संस्करण की अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही नई निविदाओं में ये नई दरें लागू हो जाएंगी.

Manohar Lal Khattar
Manohar Lal Khattar
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Published : May 5, 2021, 1:41 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्रकाशित हरियाणा की दर अनुसूची-2021 का नया संस्करण जारी किया. हरियाणा की दर अनुसूची-2021 का विमोचन करने के बाद मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को कड़ी मेहनत से इतना विशाल संस्करण तैयार करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे इंजीनियरिंग कार्यों में पारदर्शिता आएगी तथा ठेकेदारों के लिए नई दरें उपलब्ध होंगी.

ये भी पढ़ें- लॉकडाउन में दुकानदारों ने निकाला जुगाड़, बाहर से शटर बंद और अंदर ऐसे चल रहा काम

हरियाणा की दर अनुसूची-2021 के विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई कि शीघ्र ही इस संस्करण की अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही नई निविदाओं में ये नई दरें लागू हो जाएंगी. इस बात की भी जानकारी दी गई कि हरियाणा की दर अनुसूची का पहला संस्करण वर्ष 1962 में प्रकाशित किया गया था.

बाद में समय-समय पर आवश्यकतानुसार आधार दरों पर अधिकतम प्रीमियम निर्धारित किये जाते रहे. अंतिम बार वर्ष 1988 में इसे संशोधित किया गया था. हरियाणा की दर अनुसूची-1988 को अपडेट करना ही पर्याप्त नहीं था. जीएसटी लागू होने के बाद नई कर व्यवस्था की अवधारणा आ गई थी और इसे संशोधित करना आवश्यक था.

सरकार के निर्देश पर 12 नवम्बर, 2019 को लोक निर्माण विभाग के सलाहकार राकेश मनोचा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था और लोक निर्माण, सिंचाई एवं जलसंसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के इंजीनियरिंग-इन-चीफ को इस कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया.

ये भी पढ़ें- कोरोना की आड़ में लोगों को चूना लगाने वाले अस्पतालों की खैर नहीं! हरियाणा सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

वर्तमान में निर्माण कार्यों में नई-नई तकनीकी तथा सामग्रियों का इस्तेमाल होने लगा है और इसी के अनुरूप कई नए कार्य मदों को भी इसमें शामिल किया गया है तथा इसके अलावा दरों को संशोधित करना भी जरूरी था.

संस्करण का डिजिटल प्रारूप भी उपलब्ध रहेगा और डीएनआईटी और ठेकदारों के बिल ऑनलाइन तैयार करने की सुविधा होगी. साथ ही इंजीनियरिंग कार्यों से जुडें विभागों के कार्यों के निष्पादन में निश्चित रूप से पारदर्शिता आएगी, जो मुख्यमंत्री का विजन भी है.

चंडीगढ़: हरियाणा में लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्रकाशित हरियाणा की दर अनुसूची-2021 का नया संस्करण जारी किया. हरियाणा की दर अनुसूची-2021 का विमोचन करने के बाद मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को कड़ी मेहनत से इतना विशाल संस्करण तैयार करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे इंजीनियरिंग कार्यों में पारदर्शिता आएगी तथा ठेकेदारों के लिए नई दरें उपलब्ध होंगी.

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हरियाणा की दर अनुसूची-2021 के विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई कि शीघ्र ही इस संस्करण की अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही नई निविदाओं में ये नई दरें लागू हो जाएंगी. इस बात की भी जानकारी दी गई कि हरियाणा की दर अनुसूची का पहला संस्करण वर्ष 1962 में प्रकाशित किया गया था.

बाद में समय-समय पर आवश्यकतानुसार आधार दरों पर अधिकतम प्रीमियम निर्धारित किये जाते रहे. अंतिम बार वर्ष 1988 में इसे संशोधित किया गया था. हरियाणा की दर अनुसूची-1988 को अपडेट करना ही पर्याप्त नहीं था. जीएसटी लागू होने के बाद नई कर व्यवस्था की अवधारणा आ गई थी और इसे संशोधित करना आवश्यक था.

सरकार के निर्देश पर 12 नवम्बर, 2019 को लोक निर्माण विभाग के सलाहकार राकेश मनोचा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था और लोक निर्माण, सिंचाई एवं जलसंसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के इंजीनियरिंग-इन-चीफ को इस कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया.

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वर्तमान में निर्माण कार्यों में नई-नई तकनीकी तथा सामग्रियों का इस्तेमाल होने लगा है और इसी के अनुरूप कई नए कार्य मदों को भी इसमें शामिल किया गया है तथा इसके अलावा दरों को संशोधित करना भी जरूरी था.

संस्करण का डिजिटल प्रारूप भी उपलब्ध रहेगा और डीएनआईटी और ठेकदारों के बिल ऑनलाइन तैयार करने की सुविधा होगी. साथ ही इंजीनियरिंग कार्यों से जुडें विभागों के कार्यों के निष्पादन में निश्चित रूप से पारदर्शिता आएगी, जो मुख्यमंत्री का विजन भी है.

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