चंडीगढ़: नूंह के नगीना थाने में दर्ज हुए ट्रिपल तलाक के मामले पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अभी तक जो उनके संज्ञान में आया है. उसके मुताबिक एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक नहीं कहा है बल्कि इसमें महिला की मां को कहा गया है.
अब देखना होगा इसका कानून में क्या स्थान होगा. सीएम ने कहा कि सीधा पति अगर पत्नी को तलाक, तलाक, तलाक कहे तो यह कानून लागू होता है. किसी तीसरे व्यक्ति को अगर कहा जाए तो देखना यह होगा कि उसमें कानूनी प्रावधान क्या है.
गौरतलब है कि ट्रिपल तलाक बिल पास होने के बाद प्रदेश में पहला केस नूंह जिले के नगीना थाने में दर्ज हुआ है. इस मामले में एक व्यक्ति ने दहेज में कार न मिलने से नाराज होकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था. पत्नी ने दहेज का केस दर्ज करवाया तो पति ने गुस्से में सास को फोन कर तीन बार तलाक बोलते हुआ कहा कि आपकी बेटी को मैंने तलाक दे दिया. जिसके बाद पुलिस ने ट्रिपल तलाक कानून के तहत मामला दर्ज किया है.