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एक अप्रैल से शुरू हो रहा नया वित्तीय वर्ष, हरियाणा में ऐसे बदल जाएगी आपकी जिंदगी - हरियाणा में 2500 रुपये मिलेगी बुजुर्गों को पेंशन

नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से बहुत से ऐसे नियम बदल रहे हैं, जो हमारी-आपकी जेब, लेनदेन और प्रदेश के लोगों पर असर डालने वाले हैं.

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एक अप्रैल से शुरू हो रहा नया वित्तीय वर्ष, हरियाणा में ऐसे बदल जाएगी आपकी जिंदगी
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Published : Mar 31, 2021, 10:48 PM IST

चंडीगढ़: एक अप्रैल यानि गुरुवार से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है. गुरुवार से हरियाणा के लोगों के लिए काफी कुछ बदलने वाला है. गुरुवार से हरियाणा में उन तमाम घोषणाओं पर अमल शुरू हो जाएगा, जिनके लिए राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान किया है.

1. गेहूं की खरीद होगी शुरू

हरियाणा में एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है. किसान आंदोलन के चलते राज्य सरकार इस साल फसल खरीद को लेकर काफी गंभीर दिख रही है. ये गेहूं खरीद इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि नए कृषि कानूनों के बनने के बाद सरकार पहली बार गेहूं की खरीद कर रही है. ऐसे में पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए और उसकी पेमेंट तय वक्त पर किसानों के खाते में पहुंचाई जाए.

2. 2500 रुपये मिलेगी बुजुर्गों को पेंशन

एक अप्रैल से हरियाणा के बुजुर्गों को पेंशन में 250 रुपये बढ़कर मिलेंगे. मतलब एक अप्रैल से बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन मिलेगी. इस बार राज्य सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन में 250 रुपये इजाफा किया है.

3. 9वीं से 12 कक्षा तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा
सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की थी. राज्य में नौवीं से बारहवीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. इसी के साथ सरकारी स्कूलों में IT शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर डिजिटल क्लासरूम के लिए 700 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है.

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चंडीगढ़ में होंगे ये बदलाव

1. एक अप्रैल से 31 मई तक प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स जमा करवाने पर छूट मिलेगी. चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने वाले को 10 और हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

2. चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से शहर में 89 पेड पार्किंग बनाई गई है, जिनके रेट में इजाफा होगा. नगर निगम ने सूखा और गीला कचरे का सेग्रीगेशन अनिवार्य किया हुआ है. एक अप्रैल से नगर निगम की ओर से ऐसा न करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा.

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ऐसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर

  • पीएफ ब्याज पर इनकम टैक्स

1 अप्रैल से कर्मचारियों के पीएफ पर ब्याज से आय यदि सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होती है तो इस पर इनकम टैक्स लगेगा. यही नही...जिनके पीएफ में एम्प्लॉयर का कोई योगदान नहीं है, उनके लिए यह छूट सीमा 5 लाख तक रुपये तक होगी. हालांकि इतना ब्याज कमाने के लिए बहुत ज्यादा सैलरी होनी चाहिए. इसलिए ज्यादातर सैलरीड लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

  • बुजुर्गों को रिटर्न भरने से आजादी

1 अप्रैल से देश में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से आजादी होगी. ऐसे बुजुर्ग जो पेंशन या ब्याज से पैसा कमाते हैं, उन्हें अब आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा. आयकर रिटर्न दाखिल करने से ये छूट केवल तब मिलेगी जब ब्याज की आय उसी बैंक में अर्जित की जाती हो जिसमें पेशन आती हो.

  • ई-वे बिल अनिवार्य

देश में एक अप्रैल से अब उन व्यापारियों के लिए B2B लेनदेन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य हो जाएगा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपये वार्षिक है. इसके पहले यह सीमा 100 करोड़ रुपये थी.

  • पुरानी चेकबुक नहीं चलेगी

बैंकों के पुराने चेकबुक, IFSC कोड इत्यादि 1 अप्रैल से इनवैलिड हो जाएंगे. इनमें देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं. इन बैंकों के विलय के बाद अब 31 मार्च के बाद से इनकी पुरानी चेकबुक नहीं चलेंगी.

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