ETV Bharat / city

हाईकोर्ट ने महिला और पुरुष कॉन्स्टेबल की नियुक्ति पर लगाई रोक, 15 जुलाई को अगली सुनवाई - Haryana constable recruitment

हाईकोर्ट ने हरियाणा में महिला व पुरुष कॉन्स्टेबल की नियुक्ति (Haryana constable recruitment) पर रोक लगा दी है. दरअसल याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने इस भर्ती में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) द्वारा नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को चुनौती दी थी. ऐसे में चयन के लिए बार-बार पॉलिसी बदलने पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख अपनाया है.

Recruitment of female and male constables
हाईकोर्ट ने महिला और पुरुष कॉन्स्टेबल की नियुक्ति पर लगाई रोक.
author img

By

Published : Jul 6, 2022, 7:44 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस में महिला और पुरुष कॉन्स्टेबल की भर्ती (Recruitment of female and male constables) के दौरान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन के लिए बार-बार पॉलिसी बदलने पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख अपनाया है. जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने महिला व पुरुष कॉन्स्टेबल की नियुक्ति (Haryana constable recruitment) पर रोक लगा दी है. कोर्ट का यह आदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड के जरिए मेरिट सूची बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने बताया कि इस भर्ती में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) द्वारा नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को चुनौती दी गई थी. इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली की सलाह पर आयोग ने यह मेथड अपनाया.

वहीं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कोर्ट को बताया कि यह मेथड तभी अपनाया जा सकता है, जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है, लेकिन इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिकी के अंक और शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने है. जसबीर मोर ने कहा कि सरकार की इस पॉलिसी के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेकर भी कई उम्मीदवार फाइनल मेरिट लिस्ट में जग नहीं बना पाए.

वहीं, इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया था कि वह बगैर इस पॉलिसी के हर शिफ्ट के टॉप पचास की सूची देकर यह बताए कि उनकी पॉलिसी के इस्तेमाल के बाद क उनका नाम फाइनल मेरिट सूची में आया या नहीं. कोर्ट के आदेश के बाद आज सरकार को यह सूची कोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन वह इसको पेश नहीं कर पाई.

जसबीर मोर ने बेंच को बताया कि सरकार ने परिणाम जारी कर दिया है. नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है. इसमें अगर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो उनकी याचिका का कोई औचित्य नहीं रहेगा. कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई तक नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है.

ये भी पढ़ें: 1178 क्लर्कों को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, हरियाणा सरकार और HSSC को नोटिस

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस में महिला और पुरुष कॉन्स्टेबल की भर्ती (Recruitment of female and male constables) के दौरान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन के लिए बार-बार पॉलिसी बदलने पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख अपनाया है. जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने महिला व पुरुष कॉन्स्टेबल की नियुक्ति (Haryana constable recruitment) पर रोक लगा दी है. कोर्ट का यह आदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड के जरिए मेरिट सूची बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने बताया कि इस भर्ती में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) द्वारा नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को चुनौती दी गई थी. इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली की सलाह पर आयोग ने यह मेथड अपनाया.

वहीं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कोर्ट को बताया कि यह मेथड तभी अपनाया जा सकता है, जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है, लेकिन इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिकी के अंक और शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने है. जसबीर मोर ने कहा कि सरकार की इस पॉलिसी के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेकर भी कई उम्मीदवार फाइनल मेरिट लिस्ट में जग नहीं बना पाए.

वहीं, इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया था कि वह बगैर इस पॉलिसी के हर शिफ्ट के टॉप पचास की सूची देकर यह बताए कि उनकी पॉलिसी के इस्तेमाल के बाद क उनका नाम फाइनल मेरिट सूची में आया या नहीं. कोर्ट के आदेश के बाद आज सरकार को यह सूची कोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन वह इसको पेश नहीं कर पाई.

जसबीर मोर ने बेंच को बताया कि सरकार ने परिणाम जारी कर दिया है. नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है. इसमें अगर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए तो उनकी याचिका का कोई औचित्य नहीं रहेगा. कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई तक नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है.

ये भी पढ़ें: 1178 क्लर्कों को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, हरियाणा सरकार और HSSC को नोटिस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.