फरीदाबाद: नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया यानी एनपीसीआई 17 फरवरी 2025 से फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन नियम लागू करने जा रहा है. फास्टैग से आपका ज्यादा चार्ज ना कटे. इसलिए आपको इस नियम के बारे में पता होना चाहिए. एनपीसी ने 28 जनवरी 2025 को फास्टैग के नए नियम जारी किया था. ये नियम 17 फरवरी से लागू होने वाला है. इस नियम को लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर स्थित सराय टोल के मैनेजर मोहम्मद शरीफ ने बताया कि गाइडलाइंस को लेकर वो पूरी तरह से तैयार हैं.
फास्टैग के नियमों में होगा बदलाव: अगर कोई शख्स फास्टैग नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उसका फास्टैग से टोल नहीं कटेगा और पेनल्टी अलग से लगेगी. नए नियम के तहत अगर टोल प्लाजा पर फास्टैग रीड करने से पहले 60 मिनट से ज्यादा समय तक ब्लैक लिस्ट रहा या फिर टैग रीड करने में कम से कम 10 मिनट पहले तक ब्लैक लिस्ट रहा है तो फास्टैग से पेमेंट नहीं होगी.
इन बातों का रखें ध्यान: हालांकि नया नियम फास्टैग यूजर को फास्टैग में सुधार के लिए 70 मिनट की विंडो सुविधा देता है. जिसके तहत अगर फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, लेकिन आप फास्टैग को रीड होने से 60 मिनट के अंदर या फिर टैग रीड होने के 10 मिनट के अंदर रिचार्ज करते हैं, तो आपका पेमेंट स्वीकार कर लिया जाएगा और आपसे नॉर्मल चार्ज लिया जाएगा. जिसकी वजह से आपको अत्यधिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
KYC अपडेट करवाना जरूरी: अगर आपने आपने फास्टैग का KYC अपडेट नहीं करवाया है, तो भी आपका टोल नहीं कटेगा और पेनल्टी भरनी पड़ेगी. इसके अलावा टोल प्लाजा पर स्कैनिंग से 10 मिनट पहले आपका फास्टैग एक्टिव नहीं था तो भी ट्रांजैक्शन आपका नहीं होगा इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से गाड़ी का चेचिस नंबर और गाड़ी का नंबर में कोई फर्क है, तो भी आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो सकती है.
इतना ही नहीं अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट है और इस दौरान आप टोल क्रॉस कर जाते हैं, तो भी आपसे दोगुना चार्ज लिया जाएगा, हालांकि टोल क्रॉस होने के 10 मिनट के अंदर अगर आप फास्टैग को रिचार्ज कर लेते हैं तो आप पेनल्टी रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.
17 फरवरी से लागू होंगे नए नियम: बता दें फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टैग होता है. जिसकी मदद से वाहन चालक टोल टैक्स का पेमेंट करते हैं. इसी को सुधारने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 17 फरवरी 2025 से नया नियम (Fastag Balance Validation) लागू होने जा रहा है. जो टोल क्रॉस करते समय इस नियम का पालन नहीं करेगा उसका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा और 176 एरर कोड दिखेगा जिससे उसे डबल भुगतान करना पड़ेगा. हालांकि वाहन चालक को ज्यादा सहूलियत मिले इसलिए इस नियम को लागू किया जा रहा है.