चंडीगढ़: हरियाणा में ग्रुप डी के 18,218 पदों के लिए जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर अब हाई कोर्ट की तलवार लटक गई है. इस मामले को लेकर दाखिल याचिका पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पक्ष से हाई कोर्ट असंतुष्ट है.
भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से कराने की मांग
याचिका दाखिल करते हुए सिरसा निवासी दीपक पुरी सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों से आवेदकों ने एडवोकेट सुनील कुमार नेहरा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करने की अपील की है.
मानकों के अनरूप नहीं हुई परीक्षा
याची ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अगस्त 2018 में ग्रुप-डी के 18,218 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती के लिए 10, 11, 17 और 18 नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब शायद IAS अधिकारी भी न दे पाए.
इसके साथ ही परीक्षा 90 अंकों की थी जिसमें से 25 प्रतिशत सवाल हरियाणा के बारे में पूछे जाने का प्रावधान था. लेकिन चार दिनों के आठ चरणों में हुई किसी भी परीक्षा में हरियाणा के बारे में 25 प्रतिशत प्रश्न नहीं पूछे गए.
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जारी हुआ नोटिस
इसके साथ ही आठ चरणों में हुई परीक्षा में ऐसे कई प्रश्न थे जो इन सभी चरणों की परीक्षा में एक जैसे थे. अब याची ने परीक्षा को रद्द करने की और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए जाने की अपील की है. हाई कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई पर बिना नोटिस जारी किए HSSC से उनका पक्ष रखने को कहा था.
जब मामले में दोबारा सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट HSSC के पक्ष से असंतुष्ट दिखे. जिसके बाद कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव और HSSC के सचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.