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हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर सीटों की अधिसूचना जारी, नवंबर के अंत तक हो सकते हैं इलेक्शन

हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सीटों की अधिसूचना जारी (Haryana Panchayat Election Notification) कर दी गई है. माना जा रहा है कि नवंबर महीने के अंत तक पंचायत चुनाव कराये जा सकते हैं. प्रदेश में 411 जिला परिषद सदस्य, 3079 पंचायत समिति सदस्य, 6219 सरपंच और 61 हजार 973 पंच के लिए चुनाव होना है.

हरियाणा पंचायत चुनाव की अधिसूचना
हरियाणा पंचायत चुनाव की अधिसूचना
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Published : Sep 22, 2022, 5:36 PM IST

Updated : Sep 22, 2022, 5:44 PM IST

चंडीगढ़: पंचायती राज संस्थाओं में सीटें आरक्षित करने का काम पूरा हो गया है. महिलाओं और पिछड़ा वर्ग A के लिए सीटें आरक्षित हो गई हैं. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी सीटों के आरक्षण का काम पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही पंचायत विभाग ने आरक्षित वार्डों की अधिसूचना जारी (Haryana Panchayat Election Notification) कर दी है.

अधिसूचना के मुताबिक जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 411, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 3079, सरपंचों की संख्या 6219 और पंचों की संख्या 61973 है. इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था, जिसमें सरकार से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है. हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को लिखे अपने पत्र (Haryana Election Commission letter to government) में कहा है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में बीसी वर्ग के रिजर्वेशन की रिट पिटिशन पर दिए फैसले पर सरकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है. बैकवर्ड कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए गठित दर्शन सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी अध्यादेश में आरक्षण की विस्तार से जानकारी भी मांगी गई है. कुछ इलाकों की दोबारा वार्ड बंदी होने से भी आरक्षण के नियमों में दिक्कत हो रही है.

राज्य चुनाव आयोग ने लगभग 78 हजार ईवीएम अन्य राज्यों से मंगवाई हुई है. प्रदेश में 6228 सरपंच और 62022 से अधिक पंच के लिए मतदान होना है. इसके साथ ही 3 हजार से अधिक पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी मतदान होना है. जबकि जिला परिषद के सदस्य 411 हैं. राज्य सरकार ने सभी डीसी को 22 जुलाई तक मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने के आदेश दिए थे. प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था. इसके बाद पंचायतों की शक्तियां बीडीपीओ को सौंप दी गई थीं.

अगर सरकार राज्य चुनाव आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी को उपलब्ध करवाती है तो राज्य चुनाव आयोग 30 नवंबर तक चुनाव करवाने की स्थिति में होगा. यानि अभी चुनाव के लिए 30 नवंबर तक का इंतजार करना होगा. हरियाणा में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 23 फरवरी 2021 से लंबित हैं क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था. राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और बीसी (ए) को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया था.

ये भी पढ़ें- हरियाणा पंचायत चुनाव में देरी, चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कही ये बात

चंडीगढ़: पंचायती राज संस्थाओं में सीटें आरक्षित करने का काम पूरा हो गया है. महिलाओं और पिछड़ा वर्ग A के लिए सीटें आरक्षित हो गई हैं. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी सीटों के आरक्षण का काम पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही पंचायत विभाग ने आरक्षित वार्डों की अधिसूचना जारी (Haryana Panchayat Election Notification) कर दी है.

अधिसूचना के मुताबिक जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 411, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 3079, सरपंचों की संख्या 6219 और पंचों की संख्या 61973 है. इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा था, जिसमें सरकार से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है. हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को लिखे अपने पत्र (Haryana Election Commission letter to government) में कहा है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में बीसी वर्ग के रिजर्वेशन की रिट पिटिशन पर दिए फैसले पर सरकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है. बैकवर्ड कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए गठित दर्शन सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी अध्यादेश में आरक्षण की विस्तार से जानकारी भी मांगी गई है. कुछ इलाकों की दोबारा वार्ड बंदी होने से भी आरक्षण के नियमों में दिक्कत हो रही है.

राज्य चुनाव आयोग ने लगभग 78 हजार ईवीएम अन्य राज्यों से मंगवाई हुई है. प्रदेश में 6228 सरपंच और 62022 से अधिक पंच के लिए मतदान होना है. इसके साथ ही 3 हजार से अधिक पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी मतदान होना है. जबकि जिला परिषद के सदस्य 411 हैं. राज्य सरकार ने सभी डीसी को 22 जुलाई तक मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने के आदेश दिए थे. प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था. इसके बाद पंचायतों की शक्तियां बीडीपीओ को सौंप दी गई थीं.

अगर सरकार राज्य चुनाव आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी को उपलब्ध करवाती है तो राज्य चुनाव आयोग 30 नवंबर तक चुनाव करवाने की स्थिति में होगा. यानि अभी चुनाव के लिए 30 नवंबर तक का इंतजार करना होगा. हरियाणा में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 23 फरवरी 2021 से लंबित हैं क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था. राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और बीसी (ए) को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया था.

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Last Updated : Sep 22, 2022, 5:44 PM IST
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