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हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव का विवाद सुलझा, रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला प्रशासक नियुक्त - Haryana Olympic Association election dispute resolved

हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव से जुड़े लंबे समय के विवाद का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है. हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला को प्रशासक नियुक्त करते हुए उन्हें चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी है.

Haryana Olympic Association election dispute resolved, retired Justice HS Bhalla appointed administrator
हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव का विवाद सुलझा
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Published : Mar 11, 2021, 10:13 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव से जुड़े लंबे समय के विवाद का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है. हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला को प्रशासक नियुक्त करते हुए उन्हें चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी है.

हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी द्वारा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटी के आदेश को चुनौती दी गई थी. जिसके तहत उनसे शक्ति वापस लेकर प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था. याचिकाकर्ता की मांग थी कि चुनाव आयोजित होने तक वर्तमान में कार्यरत बॉडी को ही कामकाज संभालने की जिम्मेदारी दी जाए.

एसोसिएशन ने बताया कि गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल 12 नवंबर को समाप्त होना था और 19 दिसंबर को चुनाव की तारीख तय करके एडवोकेट संदीप विरमानी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था.

ये भी पढ़ें- पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और राज्य चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

चुनावी प्रक्रिया के दौरान डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने पत्र जारी करते हुए बॉडी को 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी. यह अवधि 15 जनवरी को खत्म होनी थी और चुनाव की तारीख 12 जनवरी तय कर दी गई थी. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने 30 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त करने का फैसला ले लिया.

याची ने कहा कि एसोसिएशन पर ऐसे प्रशासक की जरूरत नहीं है और ऐसे में वर्तमान बॉडी को ही चुनाव होने तक कार्य करने दिया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्ष चुनाव चाहते हैं और ऐसे में हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज एच एस भल्ला को प्रशासक नियुक्त करते हुए उन्हें चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंप दी है.

चंडीगढ़: हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव से जुड़े लंबे समय के विवाद का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है. हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला को प्रशासक नियुक्त करते हुए उन्हें चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी है.

हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी द्वारा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटी के आदेश को चुनौती दी गई थी. जिसके तहत उनसे शक्ति वापस लेकर प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था. याचिकाकर्ता की मांग थी कि चुनाव आयोजित होने तक वर्तमान में कार्यरत बॉडी को ही कामकाज संभालने की जिम्मेदारी दी जाए.

एसोसिएशन ने बताया कि गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल 12 नवंबर को समाप्त होना था और 19 दिसंबर को चुनाव की तारीख तय करके एडवोकेट संदीप विरमानी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था.

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चुनावी प्रक्रिया के दौरान डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने पत्र जारी करते हुए बॉडी को 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी. यह अवधि 15 जनवरी को खत्म होनी थी और चुनाव की तारीख 12 जनवरी तय कर दी गई थी. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने 30 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त करने का फैसला ले लिया.

याची ने कहा कि एसोसिएशन पर ऐसे प्रशासक की जरूरत नहीं है और ऐसे में वर्तमान बॉडी को ही चुनाव होने तक कार्य करने दिया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्ष चुनाव चाहते हैं और ऐसे में हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज एच एस भल्ला को प्रशासक नियुक्त करते हुए उन्हें चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंप दी है.

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