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हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 3.0 को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस - लॉकडाउन 3.0

हरियाणा सरकार ने लोकडाउन 3.0 में छूट देने के लिए तुरंत प्रभाव से नई गाइडलाइन जारी की है. कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देकर सभी औद्योगिक इकाइयों,व्यवसायिक संस्थानों और निर्माण परियोजनाओं को अनुमति मिलेगी.

Haryana govt revised guidelines for easing  lockdown in the State
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 3.0 को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस
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Published : May 1, 2020, 4:02 PM IST

Updated : May 1, 2020, 8:42 PM IST

चंडीगढ़ः पूरे देश में लगा लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही शुक्रवार को 3 मई के बाद लॉकडाउन को 2 हफ्तों तक आगे बढ़ा दिया गया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में कुछ शर्तों के साथ औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गई है.

सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित राज्य दिशा निर्देशों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं की गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ये सब गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुरूप होगा.

इन शर्तों पर उद्योग कार्य होंगे शुरू

हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्‍न जिलों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जारी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार राज्य के 14 जिलों में उद्योगों को शुरू करने के लिए आवदेन को पोर्टल पर जमा करने ही तुरंत मंजूरी मिल जाएगी. 20 कर्मचारियों तक कि संख्या वाली औद्योगिक इकाईयों में सभी कर्मचारियों को काम करने की इजाजत होगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा से सामने आए कोरोना के 28 नए मामले, झज्जर से 18 केसों की पुष्टि

7 दिनों में नोटिस रद्द

20 कर्मचारियों से ज्यादा वाले संस्थानों में 50 फीसदी कर्मचारियों को काम करने की अनुमति होगी. सभी जिलों में अनुमति प्राप्त करने के सात दिनों के अंदर-अंदर संचालन कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो हर इकाई का अनुमोदन बिना नोटिस के रद्द किया जाएगा.

इन जिलों को मिली मंजूरी

राज्य के जिन 14 जिलों को ये मंजूरी मिलेगी वो हैं- अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, कर्नल, कुरुक्षेत्र, महेन्दरगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर. अगर इन 14 जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या 15 तक पहुंचती है तो हर प्रकार की गतिविधि को फिर से रोक दिया जाएगा. बाकी बचे 8 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, नूंह, पलवल, झज्जर,फरीदाबाद और पंचकूला में ब्लॉक, टाउन और जोन के आधार पर अनुमति दी जाएगी.

तीन जोनों में बंटा देश

बता दें कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश भर में रेड जोन, ऑरेज जोन और ग्रीन जोन में शामिल जिलों की सूची शुक्रवार को जारी की गई. इसके मुताबिक हरियाणा में अब दो ही रेड जोन जिले रह गए हैं. राज्‍य के 18 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है. महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ग्रीन जोन में रखे गए हैं.

चंडीगढ़ः पूरे देश में लगा लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही शुक्रवार को 3 मई के बाद लॉकडाउन को 2 हफ्तों तक आगे बढ़ा दिया गया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लॉकडाउन को आसान बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में कुछ शर्तों के साथ औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गई है.

सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित राज्य दिशा निर्देशों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं की गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ये सब गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुरूप होगा.

इन शर्तों पर उद्योग कार्य होंगे शुरू

हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्‍न जिलों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जारी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार राज्य के 14 जिलों में उद्योगों को शुरू करने के लिए आवदेन को पोर्टल पर जमा करने ही तुरंत मंजूरी मिल जाएगी. 20 कर्मचारियों तक कि संख्या वाली औद्योगिक इकाईयों में सभी कर्मचारियों को काम करने की इजाजत होगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा से सामने आए कोरोना के 28 नए मामले, झज्जर से 18 केसों की पुष्टि

7 दिनों में नोटिस रद्द

20 कर्मचारियों से ज्यादा वाले संस्थानों में 50 फीसदी कर्मचारियों को काम करने की अनुमति होगी. सभी जिलों में अनुमति प्राप्त करने के सात दिनों के अंदर-अंदर संचालन कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो हर इकाई का अनुमोदन बिना नोटिस के रद्द किया जाएगा.

इन जिलों को मिली मंजूरी

राज्य के जिन 14 जिलों को ये मंजूरी मिलेगी वो हैं- अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, कर्नल, कुरुक्षेत्र, महेन्दरगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर. अगर इन 14 जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या 15 तक पहुंचती है तो हर प्रकार की गतिविधि को फिर से रोक दिया जाएगा. बाकी बचे 8 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, नूंह, पलवल, झज्जर,फरीदाबाद और पंचकूला में ब्लॉक, टाउन और जोन के आधार पर अनुमति दी जाएगी.

तीन जोनों में बंटा देश

बता दें कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश भर में रेड जोन, ऑरेज जोन और ग्रीन जोन में शामिल जिलों की सूची शुक्रवार को जारी की गई. इसके मुताबिक हरियाणा में अब दो ही रेड जोन जिले रह गए हैं. राज्‍य के 18 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है. महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ग्रीन जोन में रखे गए हैं.

Last Updated : May 1, 2020, 8:42 PM IST
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