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हरियाणा सरकार ने लव-जिहाद कानून के लिए तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई

हरियाणा में लव-जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है. जो अन्य राज्यों में बनाए गए लव-जिहाद कानूनों को स्टडी करेगी.

Haryana government constitutes three-member drafting committee for Love-Jihad Law
हरियाणा सरकार ने लव-जिहाद कानून के लिए तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई
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Published : Nov 26, 2020, 10:11 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में लव-जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है. जो अन्य राज्यों में बनाए गए लव-जिहाद कानूनों को स्टडी करेगी. इस कमेटी में गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क और एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा दीपक मनचंदा को शामिल किया गया है.

इससे पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लव-जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही थी. विज ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा कर इस पर कानून बनाएंगे.

  • A three-member Drafting Committee formed to frame law on 'Love Jihad' in Haryana. The Committee will study the 'Love Jihad' law formed in other States also: Haryana Home Minister Anil Vij pic.twitter.com/abwRl7ffPO

    — ANI (@ANI) November 26, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यूपी के लव-जिहाद अध्यादेश की तारीफ

बुधवार को अनिल विज ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए लव जिहाद अध्यादेश की तारीफ की थी. विज ने अपने बयान में योगी आदित्य नाथ जिंदाबाद का नारा लगाया और कहा कि हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है. जल्द हम इसके खिलाफ कानून लाएंगे.

बता दें कि, उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कदम उठाया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई है. इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है.

क्या है मामला?

बल्लभगढ़ में नीतिका तौमर हत्याकांड के बाद से गृह मंत्री ने लव जिहाद के मामलों पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. बता दें कि कि हाल ही में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नूंह के एक मुस्लिम युवक द्वारा नीतिका तौमर नामक लड़की हत्या कर दी गई थी. सरकार का कहना है कि धर्म परिवर्तन की ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जिसके मद्देनजर राज्य सरकार लव जिहाद कानून ला रही है. गृह मंत्री अनिल विज का मानना है कि राज्य का कानून बनने से दबाव में धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक लगेगी.

चंडीगढ़: हरियाणा में लव-जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने तीन सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है. जो अन्य राज्यों में बनाए गए लव-जिहाद कानूनों को स्टडी करेगी. इस कमेटी में गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क और एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा दीपक मनचंदा को शामिल किया गया है.

इससे पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लव-जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही थी. विज ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा कर इस पर कानून बनाएंगे.

  • A three-member Drafting Committee formed to frame law on 'Love Jihad' in Haryana. The Committee will study the 'Love Jihad' law formed in other States also: Haryana Home Minister Anil Vij pic.twitter.com/abwRl7ffPO

    — ANI (@ANI) November 26, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यूपी के लव-जिहाद अध्यादेश की तारीफ

बुधवार को अनिल विज ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए लव जिहाद अध्यादेश की तारीफ की थी. विज ने अपने बयान में योगी आदित्य नाथ जिंदाबाद का नारा लगाया और कहा कि हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है. जल्द हम इसके खिलाफ कानून लाएंगे.

बता दें कि, उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद और धर्म धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कदम उठाया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गई है. इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है.

क्या है मामला?

बल्लभगढ़ में नीतिका तौमर हत्याकांड के बाद से गृह मंत्री ने लव जिहाद के मामलों पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. बता दें कि कि हाल ही में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नूंह के एक मुस्लिम युवक द्वारा नीतिका तौमर नामक लड़की हत्या कर दी गई थी. सरकार का कहना है कि धर्म परिवर्तन की ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जिसके मद्देनजर राज्य सरकार लव जिहाद कानून ला रही है. गृह मंत्री अनिल विज का मानना है कि राज्य का कानून बनने से दबाव में धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक लगेगी.

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