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चंडीगढ़ में होली मनाने को लेकर गाइडलाइंस जारी, इन बातों का रखना होगा ध्यान - चंडीगढ़ होली बैन

चंडीगढ़ में होली मनाने को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इसको लेकर चंडीगढ़ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर केपीएस माही ने कहा कि होली को लेकर जारी गाइडलाइंस की सबको पालना करनी है. अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो वह खुद को इस महामारी से बचा कर रख सकेंगे.

chandigarh holi corona guidelines
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Published : Mar 27, 2021, 3:26 PM IST

चंडीगढ़: रंगों का त्योहार होली देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार होली का रंग फीका पड़ सकता है. चंडीगढ़ में प्रशासन ने होली को लेकर कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके.

कई जगहों को किया गया बंद

इस बारे में ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर केपीएस माही से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि होली का त्योहार होने की वजह से लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे. जिससे उनमें संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है इसलिए प्रशासन ने होली को लेकर कई जरूरी कदम उठाए हैं. जैसे चंडीगढ़ में सुखना लेक, सेक्टर-17 और पार्कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके.

चंडीगढ़ में होली मनाने को लेकर गाइडलाइंस जारी, एडीसी ने लोगों से की ये अपील

लोगों को घर में मनानी होगी होली

इसके अलावा प्रशासन की ओर से ये निर्देश भी जारी किया गया है कि किसी भी स्थान पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए. लोग अपने घरों में होली का त्योहार मनाएं. उन्होंने कहा कि होली के मौके पर बहुत से युवा सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और हुड़दंग बाजी भी करते हैं. ऐसे लोगों को रोकने के लिए चंडीगढ़ में कई इलाकों के हिसाब से मैजिस्ट्रेट्स ड्यूटी पर लगाए गए हैं. जो पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे और नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

11 बजे तक खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट

उन्होंने कहा कि होली के अलावा भी प्रशासन की ओर से कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जैसे सभी होटल और रेस्टोरेंट को 11 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं. लोगों को भी कहा गया है कि अगर वे कहीं से खाना मंगवा रहे हैं तो रात 10 बजे से पहले अपना आर्डर दे दें.

ये भी पढ़ें- सेंटर से दूर आग लगी तो अग्निशमन केंद्र को नहीं पता कहां से भरना होगा पानी ?

इसके अलावा बार, क्लब या होटल में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोगों को बुलाने की अनुमति नहीं है. अगर कोई पार्टी आउटडोर में की जा रही है तो वहां पर 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. अगर किसी को कार्यक्रम का आयोजन करना है तो उसके लिए स्थानीय एसडीएम की अनुमति जरूरी है.

एडीसी ने कहा कि जो नियम जारी किए जा रहे हैं वह लोगों की सुरक्षा के लिए ही हैं. अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो वह खुद को इस महामारी से बचा कर रख सकेंगे. अगर लोग ऐसा नहीं करते तो वे अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को खुद ही खतरे में डाल रहे हैं.

ये भी पढ़ें- आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती का फाइनल रिजल्ट होगा जारी, हाई कोर्ट ने रोक हटाई

चंडीगढ़: रंगों का त्योहार होली देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार होली का रंग फीका पड़ सकता है. चंडीगढ़ में प्रशासन ने होली को लेकर कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके.

कई जगहों को किया गया बंद

इस बारे में ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर केपीएस माही से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि होली का त्योहार होने की वजह से लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे. जिससे उनमें संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है इसलिए प्रशासन ने होली को लेकर कई जरूरी कदम उठाए हैं. जैसे चंडीगढ़ में सुखना लेक, सेक्टर-17 और पार्कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके.

चंडीगढ़ में होली मनाने को लेकर गाइडलाइंस जारी, एडीसी ने लोगों से की ये अपील

लोगों को घर में मनानी होगी होली

इसके अलावा प्रशासन की ओर से ये निर्देश भी जारी किया गया है कि किसी भी स्थान पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए. लोग अपने घरों में होली का त्योहार मनाएं. उन्होंने कहा कि होली के मौके पर बहुत से युवा सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और हुड़दंग बाजी भी करते हैं. ऐसे लोगों को रोकने के लिए चंडीगढ़ में कई इलाकों के हिसाब से मैजिस्ट्रेट्स ड्यूटी पर लगाए गए हैं. जो पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे और नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

11 बजे तक खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट

उन्होंने कहा कि होली के अलावा भी प्रशासन की ओर से कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जैसे सभी होटल और रेस्टोरेंट को 11 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं. लोगों को भी कहा गया है कि अगर वे कहीं से खाना मंगवा रहे हैं तो रात 10 बजे से पहले अपना आर्डर दे दें.

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इसके अलावा बार, क्लब या होटल में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोगों को बुलाने की अनुमति नहीं है. अगर कोई पार्टी आउटडोर में की जा रही है तो वहां पर 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. अगर किसी को कार्यक्रम का आयोजन करना है तो उसके लिए स्थानीय एसडीएम की अनुमति जरूरी है.

एडीसी ने कहा कि जो नियम जारी किए जा रहे हैं वह लोगों की सुरक्षा के लिए ही हैं. अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो वह खुद को इस महामारी से बचा कर रख सकेंगे. अगर लोग ऐसा नहीं करते तो वे अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को खुद ही खतरे में डाल रहे हैं.

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