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हरियाणा रोडवेज की बस में सफर करने के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य - हरियाणा रोडवेज सफर नियम

राज्य सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य कर दिया है. एक बस में 35 से ज्यादा यात्रा सफर नहीं कर सकते.

Arogya Setu app mandatory to travel in Haryana Roadways bus
हरियाणा रोडवेज बस
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Published : Jun 3, 2020, 9:53 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अंतरराज्यीय बसों और यात्री वाहनों के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं. अब हरियाणा रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य कर दिया गया है.

परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि बसों में यात्रा के दौरान ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी और यात्री में कोरोना के बिल्कुल लक्षण ना हों. यदि कोई ऐसा व्यक्ति बस में बैठा हुआ है तो उसे तुरंत बस से उतारकर घर भेजा जाना चाहिए और उसके संपर्क में आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाना चाहिए.

संशोधित दिशानिर्देश

  • एक बस में सवार यात्रियों की संख्या 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • यात्रियों को लाने ले जाने के काम में लगी बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाना चाहिए.
  • बसों के अंदर हर समय सैनिटाइजर की बोतलें उपलब्ध होनी चाहिए.
  • बस कर्मचारी नियमित रूप से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.
  • बस में सवार यात्रियों और बस अड्डों पर सभी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य है.
  • सभी यात्रियों के पास सैनिटाइजर होना जरूरी है.
  • बस के अंदर या बाहर अथवा बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक है.
  • यात्रा करते समय वहां तैनात कर्मचारियों द्वारा यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए.
  • ऐसे किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. जिसका तापमान अधिक हो.
  • बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु एप होना जरूरी.


ये भी पढ़ें- अंबाला में एडमिट हैं 86 कोरोना मरीज, एक में भी लक्षण नहीं

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अंतरराज्यीय बसों और यात्री वाहनों के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं. अब हरियाणा रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य कर दिया गया है.

परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि बसों में यात्रा के दौरान ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी और यात्री में कोरोना के बिल्कुल लक्षण ना हों. यदि कोई ऐसा व्यक्ति बस में बैठा हुआ है तो उसे तुरंत बस से उतारकर घर भेजा जाना चाहिए और उसके संपर्क में आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाना चाहिए.

संशोधित दिशानिर्देश

  • एक बस में सवार यात्रियों की संख्या 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • यात्रियों को लाने ले जाने के काम में लगी बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाना चाहिए.
  • बसों के अंदर हर समय सैनिटाइजर की बोतलें उपलब्ध होनी चाहिए.
  • बस कर्मचारी नियमित रूप से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.
  • बस में सवार यात्रियों और बस अड्डों पर सभी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य है.
  • सभी यात्रियों के पास सैनिटाइजर होना जरूरी है.
  • बस के अंदर या बाहर अथवा बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक है.
  • यात्रा करते समय वहां तैनात कर्मचारियों द्वारा यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए.
  • ऐसे किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. जिसका तापमान अधिक हो.
  • बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु एप होना जरूरी.


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