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कोर्ट में फिजिकल हियरिंग के पक्ष में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वकील - पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ वकील ऑनलाइन ओपिनियन पोल

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों ने ऑनलाइन ओपिनियन पोल के जरिए अदालत में फिजिकल हियरिंग करवाने की बात कही है.

punjab haryana high court
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Published : Aug 17, 2020, 10:17 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा बार काउंसिल द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों से ऑनलाइन ओपिनियन पोल के जरिए अदालत में फिजिकल हियरिंग करवाने और बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर अपने-अपने सुझाव देने के लिए कहा गया था. जहां वकीलों का कहना है कि अदालतों में फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए और बार एसोसिएशन के चुनाव भी ऑनलाइन ही करवाएं जाएं.

पंजाब हरियाणा बार काउंसिल द्वारा तीन फेस में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों से उनके सुझाव ओपिनियन पोल के जरिए मांगे गए. जिसमें पहला ओपिनियन पोल 12 अगस्त को करवाया गया जिसमें चंडीगढ़ के 4215 वकीलों ने अपना ओपिनियन पोल दिया. इसके बाद 15 अगस्त को पंजाब के वकीलों ने और 16 अगस्त को हरियाणा के वकीलों ने अपना ओपिनियन पोल दिया.

कोर्ट में फिजिकल हियरिंग के पक्ष में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वकील.

ये भी पढ़ें- सोमवार को चंडीगढ़ में मिले रिकॉर्ड 114 नए केस, एक और मरीज की हुई मौत

28,261 वकीलों ने ओपिनियन पोल दिया जिसमें 21,179 वकीलों ने फिजिकल हियरिंग का पक्ष लेते हुए कहा कि अदालतों में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बजाय फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए. वहीं 7082 अभी भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हक में नजर आएं.

इसके अलावा 22,061 वकीलों ने बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनावों के लिए हामी भरी है. वहीं 6200 वकीलों ने कहा कि फिजिकली ही चुनावों में मत का इस्तेमाल करने दिया जाए. बार एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के गठन में 19,904 ने हक में अपना फैसला सुनाया जबकि 7857 वकीलों ने इस बारे में असहमति जताई.

पंजाब हरियाणा बार काउंसिल द्वारा करवाए गए ऑनलाइन ओपिनियन पोल में वकीलों ने जो अपने सुझाव दिए हैं उन्हें अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और कहा जाएगा कि वकीलों की राय के मुताबिक फिजिकल हियरिंग अदालतों में शुरू की जाए. इसके इलावा बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू की जाए.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में अब सफाई कर्मचारी बनेंगे सफाई दरोगा, विज ने दिए आदेश

चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा बार काउंसिल द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों से ऑनलाइन ओपिनियन पोल के जरिए अदालत में फिजिकल हियरिंग करवाने और बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर अपने-अपने सुझाव देने के लिए कहा गया था. जहां वकीलों का कहना है कि अदालतों में फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए और बार एसोसिएशन के चुनाव भी ऑनलाइन ही करवाएं जाएं.

पंजाब हरियाणा बार काउंसिल द्वारा तीन फेस में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों से उनके सुझाव ओपिनियन पोल के जरिए मांगे गए. जिसमें पहला ओपिनियन पोल 12 अगस्त को करवाया गया जिसमें चंडीगढ़ के 4215 वकीलों ने अपना ओपिनियन पोल दिया. इसके बाद 15 अगस्त को पंजाब के वकीलों ने और 16 अगस्त को हरियाणा के वकीलों ने अपना ओपिनियन पोल दिया.

कोर्ट में फिजिकल हियरिंग के पक्ष में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वकील.

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28,261 वकीलों ने ओपिनियन पोल दिया जिसमें 21,179 वकीलों ने फिजिकल हियरिंग का पक्ष लेते हुए कहा कि अदालतों में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बजाय फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए. वहीं 7082 अभी भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हक में नजर आएं.

इसके अलावा 22,061 वकीलों ने बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनावों के लिए हामी भरी है. वहीं 6200 वकीलों ने कहा कि फिजिकली ही चुनावों में मत का इस्तेमाल करने दिया जाए. बार एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के गठन में 19,904 ने हक में अपना फैसला सुनाया जबकि 7857 वकीलों ने इस बारे में असहमति जताई.

पंजाब हरियाणा बार काउंसिल द्वारा करवाए गए ऑनलाइन ओपिनियन पोल में वकीलों ने जो अपने सुझाव दिए हैं उन्हें अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और कहा जाएगा कि वकीलों की राय के मुताबिक फिजिकल हियरिंग अदालतों में शुरू की जाए. इसके इलावा बार एसोसिएशन के ऑनलाइन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू की जाए.

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