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आत्मनिर्भर योजना का लाभ लेने के लिए रेहड़ी चालक जल्द करें ऑनलाइन आवेदन - भिवानी सरकारी योजना ऑनलाईन आवेदन

भिवानी में प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना का लाभ उठाने के लिए रेहड़ी और फड़ संचालकों को सीएससी सेंटर में ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नगर परिषद अधिकारी ने बताया कि महम रोड़ पर स्थित बाल भवन स्कूल में 10 से 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक रेहड़ी और फड़ संचालक अपना आवेदन ऑनलाइन करवा सकते हैं.

Street vendor government schemes in Bhiwani
रेहड़ी और फड़ संचालकों को कराना होगा ऑनलाईन आवेदन
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Published : Sep 8, 2020, 3:23 PM IST

भिवानी: प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना का लाभ उठाने के लिए रेहड़ी और फड़ संचालकों को सीएससी सेंटर में ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नगर परिषद प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिन रेहड़ी और फड़ वालों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं. उनको स्थानीय महम रोड़ पर स्थित बाल भवन स्कूल में 10 से 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक अपना आवेदन ऑनलाइन करवाना होगा. इसके लिए 50 रुपये का शुल्क लगेगा.

उन्होंने बताया कि जिन रेहड़ी और फड़ संचालकों ने लोन के लिए अप्लाई करना है. वे अपने साथ अपना सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की प्रति जरूर साथ लेकर जाएं. उन्होंने बताया कि यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 19 में संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कैसे हरियाणा का मुरथल बन गया कोरोना का हॉट-स्पॉट, देखिए रिपोर्ट

नगर परिषद के अधिकारी ने बताया कि यदि किसी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है तो वे उपरोक्त दस्तावेजों के साथ बाल भवन स्कूल महम रोड में लगे कैंप से अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. वहीं जिन लाभार्थियों ने अपना आवेदन नहीं किया है. वे भी दस हजार रुपये का ऋण नौ प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं.

भिवानी: प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना का लाभ उठाने के लिए रेहड़ी और फड़ संचालकों को सीएससी सेंटर में ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नगर परिषद प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिन रेहड़ी और फड़ वालों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं. उनको स्थानीय महम रोड़ पर स्थित बाल भवन स्कूल में 10 से 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक अपना आवेदन ऑनलाइन करवाना होगा. इसके लिए 50 रुपये का शुल्क लगेगा.

उन्होंने बताया कि जिन रेहड़ी और फड़ संचालकों ने लोन के लिए अप्लाई करना है. वे अपने साथ अपना सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की प्रति जरूर साथ लेकर जाएं. उन्होंने बताया कि यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 19 में संपर्क कर सकते हैं.

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नगर परिषद के अधिकारी ने बताया कि यदि किसी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है तो वे उपरोक्त दस्तावेजों के साथ बाल भवन स्कूल महम रोड में लगे कैंप से अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. वहीं जिन लाभार्थियों ने अपना आवेदन नहीं किया है. वे भी दस हजार रुपये का ऋण नौ प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं.

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