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पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे स्प्रे पंप - स्प्रे पंप स्कीम कृषि किसान कल्याण विभाग हरियाणा

अनुसूचित जाति के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर बैटरी चलित स्प्रे पंप पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे.

Spray Pump scheme agriculture dept haryana
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Published : Feb 8, 2021, 3:52 PM IST

भिवानी: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को एसबी-89 स्कीम के तहत 50 प्रतिशत अनुदान पर बैटरी चलित स्प्रे पंप पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे.

सहायक कृषि अभियन्ता नसीब धनखड़ ने ये जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति की स्कीम एसबी-89 के तहत भिवानी जिले में बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- रेलवे खिलाड़ियों के लिए भिवानी में कराटे और योगा एकेडमी की शुरूआत

स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास जिला भिवानी का स्थाई निवासी प्रामण-पत्र, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र एवं इच्छुक आवेदक ने पिछले चार वर्षों में उक्त कृषि यन्त्र पर अनुदान नहीं लिया हो.

उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान हेतु 25 हजार रुपये की राशि अलॉट की गई है.

ये भी पढ़ें- सीएम विंडो को और प्रभावी बनाने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम लागू, ऐसे होगा समस्याओं का निपटारा

भिवानी: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को एसबी-89 स्कीम के तहत 50 प्रतिशत अनुदान पर बैटरी चलित स्प्रे पंप पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे.

सहायक कृषि अभियन्ता नसीब धनखड़ ने ये जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति की स्कीम एसबी-89 के तहत भिवानी जिले में बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं.

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स्कीम का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास जिला भिवानी का स्थाई निवासी प्रामण-पत्र, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र एवं इच्छुक आवेदक ने पिछले चार वर्षों में उक्त कृषि यन्त्र पर अनुदान नहीं लिया हो.

उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान हेतु 25 हजार रुपये की राशि अलॉट की गई है.

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