भिवानी: जिला शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन की शिकायत पर मौलिक शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है. निदेशालय ने सूबे के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के हर निजी स्कूल में नर्सरी, LKG और UKG की कक्षाएं बिना मान्यता के अवैध रूप से चल रही हैं, जिन्हें अगले सत्र से बंद करवाए जाए.
मौलिक शिक्षा निदेशालय का बड़ा ऐलान
बता दें कि इस सत्र में पूरे सूबे में 8500 निजी स्कूल चल रहे हैं. जिनमें नर्सरी, LKG और UKG की कक्षाएं लग रही हैं. जिसे मौलिक शिक्षा निदेशालय ने तुरंत प्रभाव से बंद कराने का आदेश दिया है. हरियाणा स्कूली शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में केवल पहली से बारहवीं तक ही कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है.
मौलिक शिक्षा निदेशालय में की गई थी शिकायत
आपको बता दें कि स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने विगत 10 जून को मौलिक शिक्षा निदेशालय में शिकायत की थी. उन्होंने बताया कि इन कक्षाओं के लिए निदेशालय की बजाय महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता लेनी होती है और मासूमों की सुरक्षा के लिहाज से स्कूल भी अलग से बनाने होते हैं.
अगले सत्र से नहीं लगेंगी नर्सरी, LKG और UKG की कक्षाएं!
उन्होंने बताया कि हमारे संगठन की शिकायत पर मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों व महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को अगले सत्र से ये कक्षाएं नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही इसको लेकर रिपोर्ट निदेशालय भेजने को कहा है.
'अभिभावकों की जेब काट रहे निजी स्कूल'
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि प्रदेश के 8500 निजी स्कूलों में से किसी भी स्कूल में ये कक्षाएं लगाई गई तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने बताया कि निजी स्कूल अवैध रूप से ये कक्षाएं लगा कर अभिभावकों की जेब काटते हैं.
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