अंबाला: हरियाणा में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत दाखिला नहीं देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है. सरकार ने दो टूक कह दिया है कि गरीब बच्चों को दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
हरियाणा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कुछ निजी स्कूल गरीब बच्चों को एडमिशन देने में आनाकानी कर रहे हैं. ऐसे स्कूलों को अब अपनी मान्यता से हाथ धोना पड़ सकता है. क्योंकि सरकार ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का मन बना लिया है.
बता दें कि तकरीबन 1 माह से 134ए के तहत पढ़ने वाले बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला ना मिलने के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा अधिकारियों से बैठक की थी. जिसके बाद सरकार ने निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के फैसले लिए हैं.
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जनरल ने साफ लफ्जों में कहा कि जो भी निजी स्कूल 134 ए के तहत आने वाले बच्चों को दाखिला नहीं देंगे उनकी मान्यता को रद्द किया जाए.
चौधरी ने बताया कि सरकार ने 2015-16 से निजी स्कूलों के बकाया बिल को देने की भी बात कही है. उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के प्रबंधक 2015-16 से 134ए के तहत पढ़ने वाले बच्चों के बिल उन्हें सौंपे और वह तुरंत प्रभाव से उनकी बकाया राशि दे देंगे.
सरकार की इस सख्ती के बाद से अंबाला जिले में अधिकतर निजी स्कूलों ने 134ए के तहत पढ़ने वाले बच्चों को दाखिला देना शुरू कर दिया है. हालांकि कुछ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अभी भी आनाकानी कर रहे हैं लेकिन जल्द ही उन पर भी नकेल कसी जाएगी.