नई दिल्ली : आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई. सांसद के रूप में अयोग्यता के कुछ दिनों बाद लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है. राहुल गांधी को हाउसिंग कमेटी की ओर से अलॉट सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है (Rahul Gandhi asked to vacate official bungalow).
-
Lok Sabha Secretariat gives notice to Congress leader Rahul Gandhi to vacate government bungalow.
— ANI (@ANI) March 27, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
The allotment of the govt bungalow will be cancelled with effect from 23.04.2023. pic.twitter.com/eymsQlPC0n
">Lok Sabha Secretariat gives notice to Congress leader Rahul Gandhi to vacate government bungalow.
— ANI (@ANI) March 27, 2023
The allotment of the govt bungalow will be cancelled with effect from 23.04.2023. pic.twitter.com/eymsQlPC0nLok Sabha Secretariat gives notice to Congress leader Rahul Gandhi to vacate government bungalow.
— ANI (@ANI) March 27, 2023
The allotment of the govt bungalow will be cancelled with effect from 23.04.2023. pic.twitter.com/eymsQlPC0n
सूत्रों ने कहा राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजधानी में 12, तुगलक लेन खाली करने के लिए कहा गया है. सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी को परिसर खाली करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है. राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया है. पार्टी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि वह इस मामले को कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेगी.
'पत्र लिख और समय मांग सकते हैं राहुल' : एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अयोग्य लोकसभा सदस्य को अपनी सदस्यता खोने के एक महीने के भीतर आधिकारिक बंगला खाली करना होता है. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी, बंग्ला खाली करने की अवधि को बढ़ाने के लिए हाउसिंग कमेटी को लिख सकते हैं, एक ऐसा अनुरोध जिस पर पैनल द्वारा विचार किया जा सकता है.
दो साल की सुनाई गई है सजा : गुजरात की एक स्थानीय अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. दो साल की जेल की सजा की वजह से वह लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य हो गए हैं.
पढ़ें- उद्धव 'नाराज', संजय राउत बोले- 'सावरकर क्या थे, राहुल को बताएंगे'