नई दिल्लीः दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए उनके चालान भी करती है. इसी कड़ी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत कार की पिछली सीट बेल्ट लगाना और दोपहिया वाहनों को रियर व्यू मिरर लगाना अनिवार्य कर दिया है.
इस बारे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वेस्टर्न रेंज के डीसीपी प्रशांत गौतम के अनुसार दोपहिया वाहनों में रियर व्यू मिरर ना होने के कारण काफी सड़क हादसे होते हैं. क्योंकि बाइक स्कूटी चला रहे चालक को रियर व्यू मिरर ना होने के कारण पीछे से तेज गति से आने वाली गाड़ियां नहीं दिखाई देती.
ऐसे में छोटी सी चूक एक बड़े सड़क हादसे का कारण बन जाती है. वहीं कार की पिछली सीट बेल्ट लगाना भी इसलिए अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि तेज गति में एक्सीडेंट होने पर पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के भी गंभीर रूप से चोटिल होने की संभावना रहती है.
सड़क पर सतर्क और सुरक्षित रहेंगे लोग
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क पर हादसों को रोकने और लोगों की अनमोल जान को बचाने के लिए पुलिस द्वारा यह दो नए नियम लागू किए जाने वाले हैं. जिससे कि लोग सड़क पर सतर्क और सुरक्षित रह सके. इतना ही नहीं इन नियमों का पालन ना करने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माना व सजा भी हो सकती है.