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मस्कट से गैस स्टोव में छुपाकर ला रहा था 20 लाख से ज्यादा का सोना, गिरफ्तार

उड़ान संख्या 1974 जो मस्कट से नई दिल्ली के लिए टर्मिनल 3 हवाई अड्डे पर पहुंचा था. उसमें सवार एक हवाई यात्री को सोने के कटे टुकड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार
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Published : Jun 27, 2022, 9:55 PM IST

नई दिल्ली:सीमा शुल्क विभाग ने आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर एक हवाई यात्री को 470 ग्राम साेना के साथ गिरफ्तार किया है. सोने के 10 कटे टुकड़े काे गैस स्टाेव में छिपा कर ले जा रहा था. सीमा शुल्क विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर प्रवीण कुमार बाली ने बताया कि सीमा अधिकारियों ने आरोपी को ग्रीन चैनल क्रॉस करने के बाद एग्जिट गेट की ओर पहुंचने के बाद रोक लिया.

अधिकारियों ने उस हवाई यात्री के सामान के साथ उसकी भी तालाशी ली. गैस स्टोव के अंदर छुपा कर रखे सोने के 10 कटे हुए टुकड़े काे बरामद किया गया. सोने का कुल वजन 470 ग्राम था. बाजार में इसकी कीमत करीब 20 लाख 37 हजार 650 रुपये रुपये आंकी गयी. बरामद सोने को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है. यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है. आगे की जांच के लिये आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

नई दिल्ली:सीमा शुल्क विभाग ने आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर एक हवाई यात्री को 470 ग्राम साेना के साथ गिरफ्तार किया है. सोने के 10 कटे टुकड़े काे गैस स्टाेव में छिपा कर ले जा रहा था. सीमा शुल्क विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर प्रवीण कुमार बाली ने बताया कि सीमा अधिकारियों ने आरोपी को ग्रीन चैनल क्रॉस करने के बाद एग्जिट गेट की ओर पहुंचने के बाद रोक लिया.

अधिकारियों ने उस हवाई यात्री के सामान के साथ उसकी भी तालाशी ली. गैस स्टोव के अंदर छुपा कर रखे सोने के 10 कटे हुए टुकड़े काे बरामद किया गया. सोने का कुल वजन 470 ग्राम था. बाजार में इसकी कीमत करीब 20 लाख 37 हजार 650 रुपये रुपये आंकी गयी. बरामद सोने को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है. यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है. आगे की जांच के लिये आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

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